टीडीसीसी के जिला प्रबंधक की जमानत याचिका खारिज

सुंदरगढ़ आदिवासी विकास सहकारिता निगम (टीडीसीसी) के जिला प्रबंधक जयप्रकाश महंती की जमानत याचिका फिर से खारिज कर दी गई है।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 20 Jun 2021 07:10 AM (IST) Updated:Sun, 20 Jun 2021 07:10 AM (IST)
टीडीसीसी के जिला प्रबंधक की जमानत याचिका खारिज
टीडीसीसी के जिला प्रबंधक की जमानत याचिका खारिज

जासं, राउरकेला : सुंदरगढ़ आदिवासी विकास सहकारिता निगम (टीडीसीसी) के जिला प्रबंधक जयप्रकाश महंती की जमानत याचिका फिर से खारिज कर दी गई है। दो जून को विजिलेंस की टीम ने 18.80 लाख रुपये के साथ महंती को उस समय दबोचा था जब वह इंटरसिटी एक्सप्रेस से झारसुगुड़ा स्टेशन से भुवनेश्वर के लिए निकले थे।

जांच के दौरान पुलिस को आय से अधिक संपत्ति का पता चला है। पकड़े जाने पर महंती ने अपने बैंक एकाउंट से पैसा निकालने की बात कही थी पर जांच में पता चला है कि उनके वेतन वाले एकाउंट से 14 अप्रैल को 10 हजार एवं 15 अप्रैल को 75 हजार रुपये की निकासी हुई है। लघु वन पदार्थ संग्रह के दौरान आदिवासी व वन वासियों से गलत तरीके से इतनी बड़ी रकम जमा की गई थी जिसकी जांच की जा रही है। जमानत खारिज होने पर फिर से जेल भेजा गया है। दुष्कर्म का आरोपित राजमिस्त्री गया जेल : निर्माण कार्य में साथ में मजदूरी करने वाली युवती से दुष्कर्म करने के आरोप में सुंदरगढ़ टाउन थाना की पुलिस ने राजमिस्त्री को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेजा गया है। किंजिरकेला थाना क्षेत्र के दंडपाणी गांव निवासी 21 वर्षीय भीम सामद राजमिस्त्री का काम करता था। साथ में काम करने वाली एक युवती को कई तरह का प्रलोभन देकर उसने डेंगीभाड़ी में भवन निर्माण कार्य के दौरान गोदाम घर में 13 जून को उसके साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता ने थाने में इसकी शिकायत की थी। इसके आधार पर थाना अधिकारी सूर्यकांति दास ने आरोपित को गिरफ्तार किया।

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