महाराजा अग्रसेन सेवा संघ चुनाव पर स्टे

जागरण संवाददाता, राउरकेला : आगामी 30 जून को होने वाले महाराजा अग्रसेन सेवा संघ के चुनाव पर सिविल जज

By JagranEdited By: Publish:Wed, 27 Jun 2018 10:07 PM (IST) Updated:Wed, 27 Jun 2018 10:07 PM (IST)
महाराजा अग्रसेन सेवा संघ चुनाव पर स्टे
महाराजा अग्रसेन सेवा संघ चुनाव पर स्टे

जागरण संवाददाता, राउरकेला : आगामी 30 जून को होने वाले महाराजा अग्रसेन सेवा संघ के चुनाव पर सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने स्थगनादेश जारी किया है। संघ के पूर्व अध्यक्ष अरुण अग्रवाल की याचिका पर अदालत ने यह आदेश जारी किया है।

विशेष सूत्रों के मुताबिक, महाराजा अग्रसेन सेवा संघ की ओर से चुनावी प्रक्रिया शुरू करने के लिये विगत दिनों एक आवश्यक बैठक आयोजित की गयी थी। इसमें संघ के बाय-लॉज में संशोधन भी किया गया। इसके मुताबिक दो बार लगातार संघ का अध्यक्ष बननेवाला दोबारा अध्यक्ष नहीं बन सकता। इस संशोधन का संघ के पूर्व अध्यक्ष अरुण अग्रवाल ने विरोध किया था। उन्होंने बैठक में कोरम न होने के बाद भी इस संशोधन को आनन-फानन में पारित करने का आरोप लगाया था। साथ ही उन्होंने इसके खिलाफ सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में याचिका दायर की थी। अदालत ने यह याचिका ग्रहण करने के बाद इस पर विचार करते हुए आगामी 30 जून को होनेवाले संघ के चुनाव पर स्थगनादेश जारी किया है।

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कोट

महाराजा अग्रसेन सेवा संघ के बाय-लॉज में संशोधन करने के लिये जिस तरह से आनन-फानन में मी¨टग बुलाकर फैसला किया गया, वह पूरी तरह से गलत है। एक व्यक्ति को रोकने के इरादे से यह सब किया गया है। जो दर्शाता है कि समाज के विकास में काम करने के बजाय गलत उद्देश्य लेकर काम किया जा रहा है।

अरुण अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष एवं याचिकाकर्ता।

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