बादलगिरी जल प्रपात को जिला प्रशासन ने प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया
सुंदरगढ़ जिला के गुरुंडिया ब्लॉक अंर्तगत सापलता गांव के निकट स्थित बादलगिरी जल प्रपात को जिला प्रशासन द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है।
जागरण संवाददाता, राउरकेला : सुंदरगढ़ जिला के गुरुंडिया ब्लॉक अंर्तगत सापलता गांव के निकट स्थित बादलगिरी जल प्रपात को जिला प्रशासन द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। विगत 20 सितंबर को इस जलप्रपात में नहाने के दौरान डूबने से दो इंजीनियरिग के छात्रों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने बादलगिरी जल प्रपात को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने की मांग जिला प्रशासन से की थी। जिसके बाद बणई उपजिलापाल प्रदीप डांग ने यह निर्णय लिया है।
उप जिलापाल के निर्देशानुसार, जलप्रपात क्षेत्र में जनता के प्रवेश को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। उप जिलापाल ने डीएफओ के साथ चर्चा के बाद जल प्रपात को सार्वजनिक रूप से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है। उपजिलापाल का निर्देश मिलने के बाद वन सुरक्षा समिति की ओर से जल प्रपात अंचल को बेरिकेडिंग कर अवरोध कर दिया गया है ताकि यहां कोई नही जा पाये। गुरुड़िया पुलिस की ओर से नजर रखी जा रही है। जिला एवं पुलिस प्रशासन की ओर से कहा गया है कि उक्त जल प्रपात को पर्यटन स्थल की मान्यता नही मिलने के कारण यहां हमेशा सुरक्षा व्यवस्था नही दी सकती, ऐसे में इसे बंद कर दिया गया है।
गौरतलब है कि राउरकेला से 70 किलोमीटर दूर स्थित बादलगिरी जल प्रपात मनोरम होने के कारण यहां रोजाना लोग पिकनिक मनाने के लिए आते रहते है। इस कारण इस जल प्रपात में लोगों की भीड़ देखी जाती थी।