छेंड कॉलोनी में युवक की हत्या के आरोपित को उम्रकैद

छेंड थाना अंतर्गत हटात बस्ती में मुर्गा चोरी को लेकर विवाद में युवक की डंडे से पीट-पीट कर हत्या के मामले में बुधवार को राउरकेला के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 12 गवाह एवं घटना स्थल पर मिले सबूत के आधार पर आरोपित को उम्रकैद की सजा तथा 10 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है। जुर्माना राशि नहीं देने पर दो साल अतिरिक्त सजा होगी।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 11 Dec 2019 11:20 PM (IST) Updated:Thu, 12 Dec 2019 06:14 AM (IST)
छेंड कॉलोनी में युवक की हत्या के आरोपित को उम्रकैद
छेंड कॉलोनी में युवक की हत्या के आरोपित को उम्रकैद

जागरण संवाददाता, राउरकेला : छेंड थाना अंतर्गत हटात बस्ती में मुर्गा चोरी को लेकर हुए विवाद में युवक की डंडे से पीट-पीट कर हत्या के मामले में बुधवार को राउरकेला के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 12 गवाह एवं घटना स्थल पर मिले सुबूत के आधार पर आरोपित को उम्रकैद की सजा तथा 10 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है। जुर्माना राशि नहीं देने पर दो साल अतिरिक्त सजा होगी।

छेंड कॉलोनी के हटात बस्ती में अनीता का मुर्गा चोरी हो गया था। प्रदीप कुल्लू उर्फ दीपू ने बस्ती के ही एतवा मुंडारी उर्फ बड़का का हाथ होने का आरोप लगाया था और इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ था। इसके बाद से ही एतवा ने बदला लेने की ठान ली थी। 3 अक्टूबर 2016 की रात प्रदीप अपनी मुंह बोली बहन सुशीला के घर भोजन कर रहा था तभी एतवा डंडा लेकर वहां पहुंचा और भद्दी भद्दी गालियां देने लगा। लोगों को कुछ समझ में आता इससे पहले ही एतवा ने प्रदीप के सिर पर तीन चार डंडे जड़ दिए। गंभीर चोट के कारण प्रदीप की मौके पर ही मौत हो गयी। छेंड पुलिस मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इस मामले में राउरकेला के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 12 गवाह, 14 प्रकार के दस्तावेज एवं 6 प्रकार के सबूत, अतिरिक्त पब्लिक प्रेसिक्यूटर अजय कुमार प्रधान अकाट्य तर्क के आधार पर आरोपित एतवा मुंडरी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।

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