राष्ट्रीय लोक अदालत में 11.78 करोड़ जुर्माना वसूली के निर्देश
ताल्लुक कानून सेवा कमेटी पानपोष की ओर से राउरकेला कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।
जागरण संवाददाता, राउरकेला : ताल्लुक कानून सेवा कमेटी पानपोष की ओर से राउरकेला कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। अतिरिक्त जिला जज प्रथम दीपक कुमार की अध्यक्षता में आयोजित लोक अदालत में कुल 133 मामलों का निपटारा किया गया। इसमें 11,78, 60,000 रुपये जुर्माना वसूल करने के लिए निर्देश दिए हैं।
राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर वाहन दुर्घटना संबंधित 40 मामलों का निपटारा किया गया एवं मुआवजे के रूप में 2,44,60,000 रुपये प्रदान करने का निर्देश दिया गया। इसी प्रकार 33 चेक बाउंस के मामलों में एनआइ एक्ट के तहत फैसला सुनाया गया एवं संबंधित पक्षों को 8,42,44,597 रुपये वसूली करने का निर्देश दिया गया। 54 मनी रिकवरी मामलों का फैसला करते हुए 91, 55, 403 रुपये मुआवजा प्रदान करने के निर्देश दिए गए है। पहली बेंच में प्रथम अतिरिक्त जिला जज तथा द्वितीय मोटर दुर्घटना न्यायाधीश दीपक कुमार के साथ सदस्य बबीता महापात्र, वरिष्ठ सदस्य वैष्णव चरण नायक, द्वितीय बेंच में अतिरिक्त जिला जज तथा प्रथम मोटर दुर्घटना न्यायाधीश सदाशिव जेना के साथ सदस्य स्नेहलता पटनायक, सदस्य बसंत कुमार पात्र ने मामलों की सुनवाई व फैसले की प्रक्रिया में शामिल हुए। परिवार अदालत के न्यायाधीश धनुर्धर सेनापति ने नौ पारिवारिक मामलों का निपटारा किया। एससीजेएम सीनियर डिविजन प्रदीप बेहरा, नरोत्तम सेठी, एसडीजेएम रंजन कुमार प्रधान, सिविल जज रजत पंडा, जेएमएफसी ग्रामांचल एसएस सेनापति, जेएमएफसी विदुलता प्रधान, इतिश्री महापात्र, सौरभ सागर प्रधान ने 97 मामलों का निपटारा किया एवं 4,21,96,884 रुपये जुर्माना वसूली के निर्देश दिए। वरिष्ठ अधिवक्ता गिरीश महापात्र, एस होता, डीएन पंडा, अमूल्य पात्र, निर्मल स्वाईं, संतोष नायक, पी पात्र, एस बारिक, निर्मल स्वाईं, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश बल, महासचिव अक्षय कुमार साहू, कोर्ट कर्मचारी सुज्ञानी थनपति, वीरेन्द्र बेहरा, इवा अनुपम लुगून आदि ने सहयोग किया।