पत्नी की हत्या में पति दोषी करार, आजीवन कारावास

राजगांगपुर थाना अंतर्गत बिलेइगढ़ में चरित्र पर संदेह कर ससुराल में पत्नी की गमछा से गला घोंट कर हत्या करने के मामले में सुंदरगढ़ जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोषी साबित करते हुए पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 18 Jun 2021 09:59 PM (IST) Updated:Fri, 18 Jun 2021 09:59 PM (IST)
पत्नी की हत्या में पति दोषी करार, आजीवन कारावास
पत्नी की हत्या में पति दोषी करार, आजीवन कारावास

जागरण संवाददाता, राउरकेला : राजगांगपुर थाना अंतर्गत बिलेइगढ़ में चरित्र पर संदेह कर ससुराल में पत्नी की गमछा से गला घोंट कर हत्या करने के मामले में सुंदरगढ़ जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोषी साबित करते हुए पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना देने का आदेश दिया है।

बिलेइगढ़ निवासी कृष्ण सा ने जनवरी 2014 में मुरली नायक की बेटी पार्वती नायक से विवाह किया था। कुछ दिन बाद ही उसे पत्नी के चरित्र पर संदेह होने लगा एवं इसे लेकर उसके साथ मारपीट करता था। 18 नवंबर 2014 को कृष्ण को साथ लेकर पार्वती अपने मायके गई थी। 19 नवंबर की सुबह पिता मुरली बकरी चराने के लिए चला गया जबकि मां व परिवार के अन्य सदस्य धान काटने के लिए खेत में चले गए। करीब दस बजे जब मुरली नायक बकरी लेकर लौटा तब घर का दरवाजा अंदर से बंद था। बेटी व दामाद के घर में होने के कारण उसने आवाज लगाई पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद मुरली वहां से धान के खेत में चला गया जहां परिवार के लोग थे। दोपहर में जब वे घर लौटे तब कृष्ण बरामदे में बैठकर मोबाइल पर गाना सुन रहा था एवं मूढ़ी खा रहा था। जब लोग कमरे में जाने लगे तो वह उन्हें रोकने लगा। जबरन अंदर जाने पर देखा कि पार्वती मृत पड़ी है। तब उसने बताया कि गमछे से गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी है। इस संबंध में राजगांगपुर थाना की पुलिस को सूचित गया एवं कृष्ण को पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसी मामले की जिला सत्र न्यायधीश ने सुनवाई की एवं आरोपित कृष्ण सा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा जुर्माना की राशि 10 हजार रुपये लेकर पीड़िता के पिता मुरली को देने का आदेश दिया। इस मामले में सरकारी वकील अब्दुल समीम पैरवी कर रहे थे।

chat bot
आपका साथी