दूल्हा-दुल्हन को भी करना होगा कोविड नियम का पालन
ओडिशा के बाहर व अंदर के किसी भी जिलों से राउरकेला में शादी के लिए आने वाले दूल्हा-दुल्हन उनके परिजन रिश्तेदार तथा बारातियों को शहर के लिए लागू कोविड नियम का पालन करना होगा।
जागरण संवाददाता, राउरकेला : ओडिशा के बाहर व अंदर के किसी भी जिलों से राउरकेला में शादी के लिए आने वाले दूल्हा-दुल्हन, उनके परिजन, रिश्तेदार तथा बारातियों को शहर के लिए लागू कोविड नियम का पालन करना होगा। इसके तहत वे शहर आकर पहले 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होंगे। इसके बाद ही वे एक-दूसरे को वरमाला पहना पाएंगे। शहर में पिछले तीन दिनों के भीतर कोरोना ने विस्फोटक स्थिति को देखते हुए राउरकेला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है।
इस संदर्भ में एडीएम अबोली सुनील नरवाने ने राउरकेला वासियों से शहर से बाहर न जाने की अपील की है। कहा कि अगर वे पांच घंटे के लिए भी दूसरे शहर जाकर लौटते है तो उन्हें भी कोविड नियम के अनुसार पहले बीपीयूटी जाकर आवेदन पत्र भरना होगा तथा चिकित्सक के निर्देशानुसार 14 दिनों के लिए होम या सरकारी क्वारंटाइन में रहना ही होगा। दूसरे राज्य या जिलों से राउरकेला में काम करने आने वालों को भी पहले 14 दिन क्वारंटाइन में रहना होगा। इसके बाद ही वे शहर में काम कर सकते हैं। एडीएम ने कहा कि राज्य के किसी भी जिले या शहर तथा दूसरे राज्यों से राउरकेला आने पर उस व्यक्ति को क्वारंटाइन में रहना होगा। एडीएम ने कहा कि आगामी दिनों में भी शहर में इसी तरह से कोरोना के मामले बढ़ते रहे तो राउरकेला को भी शट डाउन करने का निर्णय लिया जा सकता है। फिलहाल अभी राउरकेला में शट डाउन करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। रविवार को शहर में कोरोना की स्थिति को देखते हुए उन्होंने स्वास्थ्य विभाग व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक आपातकालीन बैठक की।