पूजा के लिए जबरन चंदा मांगने वालों कि अब खैर नही लगेगी हथकड़ी

ओडिशा में अब जबरन चंदा वसूलने वालों के खिलाफ धारा 384, 386, 387, 392, 394 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है।

By BabitaEdited By: Publish:Mon, 10 Sep 2018 12:15 PM (IST) Updated:Mon, 10 Sep 2018 12:15 PM (IST)
पूजा के लिए जबरन चंदा मांगने वालों कि अब खैर नही लगेगी हथकड़ी
पूजा के लिए जबरन चंदा मांगने वालों कि अब खैर नही लगेगी हथकड़ी

राउरकेला, जेएनएन। गणेशोत्सव से शहर में पूजा सीजन की शुरुआत होगी। शहर में गणेशोत्सव के साथ-साथ आगामी विश्वकर्मा पूजा, दुर्गापूजा, गजलक्ष्मी तथा काली पूजा के लिए भी तैयारियां शुरू हो चुकी है। इन पूजा के लिए जबरन चंदा वसूली करने वालों पर पुलिस की नजरें जमी हुई हैं। इस अपराध में हथकड़ी भी लग सकती है। राज्य के डीजीपी डा. आरपी शर्मा ने इस संबंध में सभी जिलों के अधिकारियों को फरमान जारी किया है। जिसमें जबरन चंदा वसूली करने वालों से सख्ती से निपटने को कहा गया है।

राज्य में अक्सर ऐसे मौके पर सड़क पर वाहन चालकों के अलावा घरों से जबरन चंदा वसूली व मारपीट की शिकायत मिलती है। लोग न चाहते हुए भी इसकी शिकायत करने का साहस नहीं जुटा पाते। ऐसे में डीजीपी का यह निर्देश राहत देने वाला है। जबरन चंदा वसूली में धारा 384, 386, 387, 392, 394 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। 

 वहीं जबरन चंदा वसूली के तरीकों व इसमें जुड़े व्यक्तियों के आधार पर धारा 395 के तहत भी मामला दर्ज करने को कहा गया है। इसे रोकने के लिए स्थानीय आइआइसी, थाना प्रभारी को राष्ट्रीय राजमार्ग तथा राज्य राजमार्ग पर गश्त करने और इसकी रोकथाम करने के लिए भी जरूरी कदम उठाने, जरूरत पड़ने पर पर्याप्त पुलिस बल के साथ छापेमारी करने को कहा गया है। निर्देश के अनुसार जबरन चंदा वसूली की रोकथाम में हमारी पुलिस समिति के सदस्यों की मदद ली जा सकती है। 

 स्थानीय पुलिस दकानदारों व व्यवसायियों को निर्भीक होकर जबरन चंदा वसूली की शिकायत करने के लिए प्रेरित भी किया जाएगा। इस काम में वरिष्ठ नागरिकों से मेलजोल फायदेमंद साबित होगा। पूजा कमेटी के सद

डीजीपी ने स्पष्ट कहा है कि बस व ट्रक मालिकों समेत उनके संघ के पदाधिकारियों को भी विश्वास में लेकर जबरन चंदा वसूली करने वाले असामाजिक तत्व के नाम तथा उनकी गैर कानूनी गतिविधियों के बारे में तथ्य संग्रह किया जाए। पदाधिकारियों से संपर्क रखने के साथ जबरन चंदा वसूली के समय व स्थान का सटीक समय पर जानकारी मिलेगी। जिले में किसी अधिकारी को जबरन चंदा वसूली के मामलों की जानकारी मिले तो संबद्ध सीनियर एसपी, एसपी या डीसीपी इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा कर सकते हैं।

 जबरन चंदा वसूली की रोकथाम करने को लेकर सभी थानों को अलर्ट कर दिया गया है। इस तरह का मामला सामने आने से आरोपितों को तुरंत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश भी जारी कर दिया गया है।

- पीके महापात्र, एएसपी, राउरकेला।

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