राजपथ के किनारे पार्किंग और बगैर तारपोलिन ढके माल परिवहन पर रोक
संसू झारसुगुड़ा लापरवाही के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को अब ओर बर्दाश्त नहीं की जा
संसू, झारसुगुड़ा : लापरवाही के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को अब ओर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजपथ के किनारे भारी यान, कोयला परिवहन करने वाले ट्रक व अन्य माल परिवहन करने वाले गाड़ियों को पार्किंग कि अनुमति नहीं मिलेगी। पुलिस व आरटीओ की ओर से उक्त नियम को जोरदार तरीके से लागू करने के साथ यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बीना तारपोलिन ढके कोयला, बालू व फ्लाई एश का परिवहन करने पर सबसे जुर्माना लगाया जाएगा। 28 जनवरी से मनाए जाने वाले सड़क सुरक्षा सप्ताह से इस नियम का पूरे कड़ाई से लागू किए जाने के निर्देश जिलाधीश ने दिया है। स्थानीय जिला मिनरल फंड के सभा कक्ष में जिलाधीश सरोज कुमार श्यामल कि अध्यक्षता में आयोजित सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाने के लिए आयोजित तैयारी बैठक में सप्ताह व्यापी कार्यक्रम की रूप रेखा निर्धारित कि गई। राजपथ को जोड़ने वाले रास्तों पर अवरोधक का निर्माण जल्द पूरा करने, राष्ट्रीय राजपथ-49 व बीजू एक्सप्रेस-वे पर ट्रैफिक संकेत, अवरोधक में सफेद रंग लगाने, सड़क किनारे स्थित फुटपाथ पर रेडियम संकेत लगाने, बंदबहाल से ईब थर्मल तक के सड़क किनारे से अवैध कब्जा हटाने, दुर्घटना संभावित क्षेत्र में दुर्घटना रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने, सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाने के दौरान जागरूकता रथ निकालने, चालकों का नेत्र व स्वास्थ्य परिक्षण, ट्रैफिक नियम प्रशिक्षण शिविर, लोगों में जागरूकता लाने के लिए मोटर साइकिल रैली, बैनर पोस्टर आदि लगाने पर पर सहमति हुई। बैठक में अतिरिक्त एसपी एनसी दंडसेना, आरटीओ दिनबंधु सुंडी, एमवीआइ जन्मजय नायक, ट्रैफिक एएसआइ आनंदिता महारथी सहित एनएच, पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी, नगर पालिका के कार्यपालक अधिकारी, ट्रक मालिक संघ के कार्यकर्ता उपस्थित थे।