हाईकोर्ट में दाखिल होने वाले आवेदन में अब दर्ज होगा वकील का पूरा नाम, साथ ही इन बातों का भी होगा उल्लेख
हाईकोर्ट की ओर से जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसार हाईकोर्ट में दाखिल होने वाले आवेदन में वकील का पूरा नाम का उल्लेख होना जरूरी है साथ ही संपृक्त वकील के एनरोलमेंट नंबर का भी पिटिशन में उल्लेख होना आवश्यक होगा।
कटक, जागरण संवाददाता। हाईकोर्ट में दाखिल होने वाले आवेदन में अब वकील का पूरा नाम, वकील के लाइसेंस संबंधित तथ्य रहेगा। इस संबंध में हाईकोर्ट की तरफ से एक विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है। हाईकोर्ट की तरफ से जारी किए गए स्टैंडिंग आर्डर में स्पष्ट किया गया है कि दाखिल किए जाने वाले सभी पिटिशन में वकील का पूरा नाम कैपिटल लेटर या अंग्रेजी के बड़ी अक्षर में उल्लेख किया जाएगा।
नाम के साथ संपृक्त वकील के एनरोलमेंट नंबर भी पिटिशन में उल्लेख होगा। तमाम वकालतनामा में भी अंग्रेजी के बड़े अक्षर में मामला संचालन करने वाले वकील का नाम के साथ-साथ एनरोलमेंट नंबर, मोबाइल फोन नंबर लिखा जाएगा। साथ ही साथ मामले का आवेदन दाखिल करते समय आंचलिक भाषा में मौजूद दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद भी दाखिल की जाएगी यह बात विज्ञप्ति में स्पष्ट की गई है।
गौरतलब है कि, इससे पहले दाखिल किए जाने वाली तमाम आवेदन के साथ किसी भी आंचलिक भाषा का दस्तावेज के साथ उसका अंग्रेजी दस्तावेज नहीं दिया जाता था। जरूरत पड़ने पर बाद में मामले की सुनवाई के समय दिया जाएगा। यह बात अंडरटेकिंग में दी जा रही थी। इस संबंध में अंडरटेकिंग या मेमो आवेदनकारी की वकील की ओर से दाखिल की जा रही थी। लेकिन अब मामला दाखिल करते समय आंचलिक भाषा में मौजूद तमाम दस्तावेजों को अंग्रेजी में अनुवाद कर देना होगा यह बात हाईकोर्ट के उस विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया है।