कटक के खान नगर नेताजी बस टर्मिनल प्रोजेक्ट को लगा झटका: हाईकोर्ट ने जारी किया निर्देश

Khan Nagar Netaji bus terminal project ओडिशा में कटक के खान नगर इलाके में नेताजी बस टर्मिनल प्रोजेक्ट को तगड़ा झटका लगा है 2.18 एकड़ जमीन के ऊपर पूर्व स्थिति कायम रखने के लिए हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किया है।

By Babita KashyapEdited By: Publish:Wed, 03 Feb 2021 01:08 PM (IST) Updated:Wed, 03 Feb 2021 01:08 PM (IST)
कटक के खान नगर नेताजी बस टर्मिनल प्रोजेक्ट को लगा झटका:  हाईकोर्ट ने जारी किया निर्देश
कटक के खान नगर में प्रस्तावित नेताजी बस टर्मिनल प्रोजेक्ट को झटका

कटक, जागरण संवाददाता। कटक के खान नगर में प्रस्तावित नेताजी बस टर्मिनल प्रोजेक्ट (Khan Nagar Netaji bus terminal project) को झटका लगा है।12 एकड़ की जमीन के ऊपर बस टर्मिनल निर्माण के लिए प्रस्ताव रखा गया है, मगर मंगलवार को करीबन 2.18 एकड़ जमीन के ऊपर पूर्व स्थिति कायम रखने के लिए हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किया है। 

 जानकारी के मुताबिक खाननगर में मौजूद श्मशान काली मां की इस जमीन को राज्य सरकार गैरकानूनी तौर तरीके से अपने दखल में लेने का प्रयास कर रही है। इस संदर्भ में हाईकोर्ट में दायर एक मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को उपरोक्त निर्देश जारी किया है। इस मामले में राज्य प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव, कानून सचिव, गृह निर्माण विभाग के सचिव, देवोत्तर कमिश्नर, सीएमसी कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, कटक डीसीपी, केंद्रांचल आरडीसी, कटक जिलाधीश, कटक सदर तहसीलदार आदि को पक्ष के तौर पर नोटिस जारी किया गया है।

  इस मामले की अगली सुनवाई आगामी 23 फरवरी को किए जाने के लिए हाईकोर्ट ने तिथि निर्धारित किया है। अगली सुनवाई होने तक आवेदन में जिक्र किए जाने वाली जमीन के ऊपर पूर्व स्थिति कायम रखने के लिए हाईकोर्ट ने अंतरिम निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजू पंडा और न्यायाधीश जस्टिस संजीव कुमार पाणिग्रही को लेकर गठित खंडपीठ ने शमशान काली मां के भक्त रंजन कुमार साहू और अन्य तीन आवेदनकारीर्यों की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया है। ऐसे में अब नेताजी बस टर्मिनल के निर्माण को लेकर सरकार के सामने समस्या खड़ी हो गई है।

प्रस्तावित नेताजी टर्मिनल क्षेत्र का जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने किया परिदर्शन

कटक खाननगर में प्रस्तावित नेताजी बस टर्मिनल को लेकर उपजे विवाद के बीच एक तरफ जहां खाननगर श्मशान काली मंदिर की जमीन पर हाईकोर्ट ने पूर्व स्थिति बनाए रखने का निर्देश जारी किया है तो वहीं केन्द्रांचल आरडीसी, जिलाधीश एवं सीएमसी के कमिश्नर ने बस टर्मिनल का परिदर्शन किया है। 12 एकड़ जमीन में किस प्रकार से काम होगा, उस संदर्भ में अनुध्यान किए हैं। कितनी जमीन पर मंदिर एवं अन्य निर्माण है उसका प्रशासनिक अधिकारी अनुध्यान कर रहे हैं। 

खान नगर श्मशान काली मंदिर जमीन के ऊपर हाईकोर्ट का स्थितावस्था जारी होने से उसे छोड़कर किस प्रकार से बस टर्मिनल का कार्य शुरू हो, उसका अनुध्यान किया है। प्रस्तावित बस टर्मिनल तैयार होने पर किधर से रास्ता जाएगा, किधर से अन्य सुविधा सभी लोगों को मिलेगी एवं टर्मिनल तैयार होने पर कौन लोग प्रभावित होंगे, इसका अनुध्यान करने की बात कटक के जिलाधीश भवानी शंकर चइनी ने कही है। इसके साथ ही श्मशान परिसर में मौजूद काली मंदिर को अन्यत्र किस प्रकार से प्रतिष्ठा किया जाए, उस पर भी मंथन किया गया है। मंदिर को लेकर क्या निर्णय लिया जाएगा, वह सब हाईकोर्ट के आदेश पर निर्भर करेगा।

वहीं कालीमंदिर के प्रतिष्ठाता परिवार के सदस्यों का कहना है कि बस टर्मिनल बनाया जाए, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु सन् 1513 में बनने वाले काली मंदिर को यहां से स्थानान्तरित नहीं किया जाना चाहिए। मंदिर की 3 एकड़ जमीन है। मूर्ति को श्मशान से हटाकर पार्क के भीतर स्थान देने एवं वहां पर मंदिर बनाने की बात जिलाधीश कह रहे हैं, जो असम्भव है।

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