कोरोना के चलते ओडिशा हाईकोर्ट ने दिया अहम निर्देश: 16 जुलाई तक बेदखली और तोड़फोड़ के ऊपर पाबंदी
ओडिशा हाईकोर्ट ने पहले के अंतरिम निर्देश सुरक्षा अंतरिम जमानत की अवधि को जुलाई 16 तक बढ़ा दिया है। बेदखली और तोड़फोड़ आदि के ऊपर भी जुलाई 16 तारीख तक पाबंदी जारी रहेगी। जस्टिस एस.के मिश्र और जस्टिस बी. पी राउतराय की खंडपीठ ने यह निर्देश दिया है।
कटक, जागरण संवाददाता। कोरोना जैसी स्थिति को विचार में लेते हुए ओडिशा हाईकोर्ट ने पहले के अंतरिम निर्देश, सुरक्षा, अंतरिम जमानत की अवधि को जुलाई 16 तक बढ़ा दिया है। इसके साथ साथ बेदखली और तोड़फोड़ आदि के ऊपर भी जुलाई 16 तारीख तक पाबंदी जारी की है। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए हाईकोर्ट ने खुद अपनी ओर से मामला दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए अप्रैल 29 तारीख के निर्देश को जुलाई 16 तारीख तक कायम रखने के लिए अपने निर्देश में स्पष्ट किया है। जस्टिस एस.के मिश्र और जस्टिस बी. पी राउतराय को लेकर गठित खंडपीठ ने इस संबंध में दायर मामले की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है।
गौरतलब है कि, समग्र देश में कोरोना स्थिति को विचार में लेते हुए वर्ष 2021 अप्रैल 27 तारीख को सुप्रीम कोर्ट कुछ अहम निर्देश प्रदान किया था। जिसके बाद हाईकोर्ट भी अपनी ओर से मामला दर्ज किया था। कुछ अहम दिशाओं को विचार में लेते हुए हाईकोर्ट अपील 29 तारीख को नए सिरे से निर्देश नामा जारी किया था। उसके बाद हाई कोर्ट अपनी ओर से मामला दायर किया था। कुछ आम दिशाओं को विचार को लेते हुए हाई कोर्ट अप्रैल 29 तारीख को नए सिरे से निर्देश नामा जारी किया था।
पहले से जारी किए जाने वाली तमाम अंतरिम निर्देश, सुरक्षा आदि की अवधि को जून 30 तारीख तक संप्रसारित करने के लिए निर्देश दिया था। हाईकोर्ट या हाई कोर्ट के अधीन मौजूद राज्य के तमाम निचली कोर्ट, परिवार अदालत, श्रम अदालत, ट्रिब्यूनल, जुडिशल यां क्वासी जुडिशियल फोरम जारी करने वाली अंतरिम निर्देश अगर अप्रैल 29 तक कायम रहा होगा रहा होगा तो, उसकी अवधि को जून 30 तारीख तक बढ़ जाएगा।
अगर राज्य की किसी भी अदालत में अंतरिम निर्देश की समय सीमा ना हो और अगली निर्देशक उसे काम रखने के लिए आदेश रहा होगा तो निर्दिष्ट मामले में इसे संशोधित या हटा देने के लिए निर्देश जारी होने तक उसे कायम रखा जाएगा। किसी सिविल कोर्ट या अन्य फोरम में विचाराधीन सूट या मामले में लिखित जवाब दाखिल के लिए अगर किसी भी तरह का निर्देश रहा होगा तो, उसकी अवधि जून 30 तारीख तक संप्रसारित होगी। इस मामले की अगली सुनवाई आगामी जुलाई 16 तारीख को होगी।