Durga Puja 2021: दुर्गा मूर्ति की ऊंचाई 4 फीट तक सीमित रखने के सरकार के निर्णय में हस्तक्षेप से HC का इनकार

Durga Puja Guidelines मूर्ति की ऊंचाई 4 फीट में सीमित रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी की जाने वाली विज्ञप्ति के ऊपर हस्तक्षेप करने से हाइकोर्ट ने इंकार कर दिया है। इस संबंध में कोर्ट ने सुनवाई को गुरुवार खत्म कर राय को सुरक्षित रखा था।

By Babita KashyapEdited By: Publish:Sat, 18 Sep 2021 01:49 PM (IST) Updated:Sat, 18 Sep 2021 02:12 PM (IST)
Durga Puja 2021: दुर्गा मूर्ति की ऊंचाई 4 फीट तक सीमित रखने के सरकार के निर्णय में हस्तक्षेप से  HC का इनकार
दुर्गा मां की मूर्ति की ऊंचाई 4 फीट तक सीमित रखने संबंधी निर्देश पर हाइकोर्ट का हस्‍तक्षेप से इंकार

कटक, जागरण संवाददाता। दुर्गा पूजा में पारंपरिक तौर पर 8 फीट की मूर्ति निर्माण कर पूजा करने के लिए हाईकोर्ट में बालू बाजार पूजा कमेटी की ओर से याचिका दायर की गई थी। इस मामले की राय को घोषित करते हुए शुक्रवार को ओडिशा हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। मूर्ति की ऊंचाई 4 फीट में सीमित रखने के लिए वर्ष 2021 अगस्त 9 तारीख को राज्य सरकार द्वारा जारी की जाने वाली विज्ञप्ति के ऊपर हस्तक्षेप करने के लिए हाईकोर्ट मना कर दिया है।

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस.मुरलीधर और जस्टिस बी.पी राउतराय को लेकर गठित खंडपीठ ने इस संबंध में सुनवाई को गुरुवार खत्म कर राय को सुरक्षित रखा था और शुक्रवार अपराह्न को राय घोषित करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। इस राय में कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि, पिछले साल मूर्ति की ऊंचाई को सीमित रखने संबंधित विज्ञप्ति वर्ष 2020 सितंबर 10 तारीख को प्रकाशित की गई थी। तब तक शहर के कई पूजा पंडाल परंपरा के तहत मां की मूर्ति ऊंचाई निर्माण कर चुके थे। ऐसे में उसको विचार में लेते हुए कुल 9 पूजा पंडाल को 4 फीट से अधिक मूर्ति निर्माण करने के लिए इजाजत दी गई थी। लेकिन इस साल बहुत पहले से ही सरकार की ओर से विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है।

वर्ष 2020 में इसी महीने जिस तरह की स्थिति थी, उस तरह की स्थिति अब नहीं है। लेकिन पूरे देश में और ओडिशा में भी कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। किसी भी तरह का जन समावेश कोरोना संक्रमण को बढ़ा देगा। एक पूजा कमेटी को ढील देने से उसी मांग को लेकर बाकी पूजा कमेटी आगे आएंगे। जिसके चलते महामारी की चपेट में पूरा राज्य चला जाएगा और कोरोना पाबंदी को कड़े तौर पर पालन करना सरकार के लिए मुश्किल हो सकता है। ऐसी स्थिति में अगस्त 9 तारीख की विज्ञप्ति में जारी शर्तों को बदलाव करने की जरूरत नहीं है यह दर्शाते हुए इस संबंध में दायर याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।

दूसरी ओर इसी मुद्दे को लेकर कटक के दोनों शांति कमेटी और पूजा कमेटी की ओर से एक बैठक आयोजित हो गई। मोनालिसा पैलेस में आयोजित इस बैठक में सांसद भर्तृहरि महताब, पूजा कमेटी के महासचिव व पूर्व विधायक प्रभात त्रिपाठी, दोनों शांति कमेटी के पदाधिकारी और तमाम पूजा पंडालों के कार्यकर्ता मौजूद रहकर मूर्ति की ऊंचाई और पर्दा डालकर पूजा विषय पर विस्तार से चर्चा किए। सरकार द्वारा किसी भी तरह की ढील ना देने हेतु कई पूजा पंडाल के कार्यकर्ता इस मौके पर असंतोष जताते नजर आए और कई पूजा पंडाल के कार्यकर्ता पिछले साल की भांति इस साल भी पाबंदियों के बीच मां दुर्गा की पूजा करने के लिए मानसिक तौर पर तैयारी करने की बात का खुलासा किया।

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