ऐथलीट दुती चांद के खिलाफ़ पत्रकार का आरोप: निर्णय लेने के लिए डीसीपी को हाइकोर्ट का निर्देश

पत्रकार से बदसलूकी और धमकी देने के आरोप के मामले में ऐथलीट दुती चांद के खिलाफ हाइकोर्ट ने डीसीपी को निर्णय लेने का आदेश दिया है। 4 सप्ताह के अंदर ये निर्णय लिया जाएगा और इस संदर्भ में याचिकाकर्ता को भी अवगत किया जाएगा।

By Babita KashyapEdited By: Publish:Sat, 14 Aug 2021 12:56 PM (IST) Updated:Sat, 14 Aug 2021 12:56 PM (IST)
ऐथलीट दुती चांद के खिलाफ़ पत्रकार का आरोप: निर्णय लेने के लिए डीसीपी को हाइकोर्ट का निर्देश
ऐथलीट दुती चांद के खिलाफ़ पत्रकार का आरोप, भुवनेश्वर डीसीपी निर्णय लेंगे

कटक, जागरण संवाददाता। ऐथलीट दुती चांद के खिलाफ वेब चैनल के पत्रकार से बदसलूकी और धमकी देने के आरोप मामले में भुवनेश्वर डीसीपी निर्णय लेंगे। इस संबंध में वेब चैनल के निर्देशक सुधांशु शेखर राउत ने पिछले 7 अगस्त एक आरोप लाया था। सुप्रीमकोर्ट के ललिता कुमारी बनाम यूपी सरकार मामले की राय के आधार पर कानून के अनुसार डीसीपी निर्णय लेंगे। यह बात हाईकोर्ट ने अपने निर्देश में स्पष्ट किया है।

7 अगस्त के आरोप के ऊपर 4 सप्ताह के अंदर निर्णय लिया जाएगा और इस संदर्भ में याचिकाकर्ता को भी अवगत किया जाएगा। यह बात हाईकोर्ट ने अपनी राय में स्पष्ट किया है। जस्टिस विश्वजीत मोहंती को लेकर गठित खंडपीठ ने राउत की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है।

पुलिस की निष्क्रियता के खिलाफ़ फोकस प्लस के निर्देशक सुधांशु शेखर राउत की ओर से दायर मामले में यह दर्शाया गया है कि, अगस्त 4 तारीख को लक्ष्मी सागर थाने में मामला दर्ज करने के लिए गए लेकिन पुलिस उसे दर्ज नहीं किया था। इस संदर्भ में वह 7 अगस्त को डीसीबी को अवगत किए थे। उसके बावजूद भी इस संबंध में किसी भी तरह का ठोस कदम नहीं उठाया गया। जिसके चलते याचिकाकर्ता राज्य सरकार, भुवनेश्वर डीसीपी, लक्ष्मीसागर थाना आईआईसी और दुती चांद को पक्ष बनाते हुए हाईकोर्ट में मामला दर्ज किए है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील ब्योमोकेश त्रिपाठी मामले संचालन कर रहे हैं।

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