Driving License Validity: ओडिशा में फिर बढ़ायी गई गाड़ियों की फिटनेस एवं डीएल वैधता अवधि, पढ़ें विस्तृत खबर
Driving License Validity कोरोना महामारी को देखते हुए ओडिशा में अब 31 अक्टूबर तक लोगों के लिए गाड़ियों के फिटनेस प्रमाणपत्र एवं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए छूट दी गई है। इस संदर्भ में राज्य परिवहन आयुक्त की तरफ से आज एक निर्देशनामा जारी किया गया है।
भुवनेश्वर, जागरण संवाददाता। कोरोना महामारी संक्रमण की संभावना को देखते हुए परिवहन नियम (Transport Rules) में दी गई छूट की समय सीमा को एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। अब 31 अक्टूबर तक लोगों के लिए गाड़ियों के फिटनेस प्रमाणपत्र (Fitness Certificate) एवं ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) के लिए छूट दी गई है। 1 फरवरी 2020 से 31 अक्टूबर 2021 के बीच वैधता खत्म होने वाली गाड़ी के फिटनेस प्रमाणपत्र, परिवहन रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस, मालगाड़ी, निजी गाड़ी, शिक्षानुष्ठान के बस के परमिट अवधि की वैधता को अब 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। राज्य परिवहन आयुक्त की तरफ से आज इस संदर्भ में एक निर्देशनामा जारी किया गया है।
राज्य परिवहन आयुक्त कार्यालय की तरफ से जारी किए गए निर्देशनामा में ये सभी प्रमाणपत्र की वैधता को 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) सभी कार्यदिवस के दिन ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट कराने के लिए 30 दिन तक के लिए अग्रिम बुकिंग कर सकेंगे। लर्निंग लाइसेंस पाने वाला व्यक्ति अपने नजदीकी आरटीओ कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए आवेदन कर सकेगा।
यदि आवेदनकारी ने पहले से ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए शुल्क दिया होगा तो फिर संपृक्त आरटीओ में स्लाट उपलब्ध ना होने पर वह आरटीओ कार्यालय से संपर्क कर जिस आरटीओ के अधीन स्लट खाली होगा वहां पर स्लाट बुकिंग कर ड्राइविंग टेस्ट दे सकेगा। उसी तरह से गाड़ी के इंश्योरेंश प्रमाणपत्र, प्रदूषण प्रमाणपत्र, अस्थाई परमिट की वैधता, टूरिस्ट गाड़ी एवं मालवाही गाड़ी के वार्षिक टैक्स प्रदान की वैधता अवधि को नहीं बढ़ाए जाने की बात राज्य परिवहन कार्यालय की तरफ से स्पष्ट की गई है।