ओडिशा में कोरोना मौत को लेकर दायर मामला: हाईकोर्ट ने जताया असंतोष, नए सिरे से हलफनामा दाखिल करने के निर्देश
Coronavirus Death News ओडिशा में कोरोना संक्रमण को लेकर हुई मौत पर दाखिल किए गए हलफनामे पर स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने असंतोष जताया है और नए सिरे से हलफनामा दायर करने के निर्देश दिए गए हैं।
कटक, जागरण संवाददाता। राज्य में कोरोना मौत को लेकर दायर मामले में स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से दाखिल किए जाने वाले हलफनामा को लेकर हाईकोर्ट ने असंतोष जताया है। इस संबंध में नए सिरे से हलफनामा दाखिल करने के लिए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बुधवार को निर्देश जारी किया है।
जानकारी के मुताबिक कोरोना मौत आंकड़ा के संबंध में संपूर्ण तथ्य हलफनामा के जरिए दाखिल करने के लिए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर को तय किया गया है और उससे पहले यह हलफनामा दाखिल करने के लिए कोर्ट ने निर्देश जारी किया है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस.मुरलीधर और जस्टिस बी.पी राउतराय को लेकर गठित खंडपीठ ने वकील सोहन मिश्र और निशिकांत मिश्र की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उपरोक्त निर्देश जारी किया है।
प्रत्येक जिले में कोरोना संक्रमण से मौत का आंकड़ा क्या है, उस संबंध में संपूर्ण तथ्य दाखिल करने के लिए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था। हालांकि स्वास्थ्य सचिव द्वारा दाखिल किए जाने वाले दो पन्नों वाले हलफनामे के एक पन्ने में ही कोरोना मौत के आंकड़े को रिपोर्ट के तौर पर दर्शाया गया है। हाईकोर्ट ने इस पर असंतोष प्रकट करते हुए नए सिरे से हलफनामा दाखिल करने के लिए निर्देश दिया है।
यहां उल्खेनीय है कि प्रदेश में कोरोना से हो रही मौत का आंकड़ा छिपाये जाने का आरोप सरकार पर लगता रहा है। कांग्रेस एवं भाजपा ने भी सरकार पर मौत आकड़ा छिपाने का आरोप लगाया है। वहीं सरकार की तरफ से कहा गया है कि मौत आंकड़ों की ऑडिट की जा रही है और ऑडिट प्रक्रिया सम्पन्न हो जाने के बाद कोरोना से कितने लोगों की मौत हुई है, वह स्पष्ट हो पाएगी।