Odisha Cabinet Meeting: पंचायत व नगर निकाय चुनाव संरक्षण प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर

पंचायत व नगर निकाय चुनाव में संरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत रखने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। वर्तमान में राज्य में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 16.25 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लिए 22.5 प्रतिशत का संरक्षण दिया जा रहा है।

By Babita KashyapEdited By: Publish:Thu, 02 Sep 2021 02:18 PM (IST) Updated:Thu, 02 Sep 2021 02:18 PM (IST)
Odisha Cabinet Meeting: पंचायत व नगर निकाय चुनाव संरक्षण प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर
पंचायत व नगर निकाय चुनाव संरक्षण प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर

भुवनेश्वर, जागरण संवाददाता। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में पंचायत व नगर निकाय चुनाव में संरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत रखने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इससे राज्य में संरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत रहने की स्थिति स्पष्ट हो गई है। सरकार ने पहले ही संकेत दिए थे की विधानसभा के मानसून सत्र में इस पर चर्चा की जाएगी तथा कानून में संशोधन किया जाएगा। विधानसभा का सत्र जब जारी है ऐसे समय पंचायत चुनावों में संरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत करने का मुद्दा गरमाने के पूरे आसार बन रहे हैं।

बीजू जनता दल ने राज्य में ओबीसी वर्ग को अधिक संरक्षण देने को लेकर बयानबाजी आरंभ कर दी थी। मगर केन्द्र सरकार द्वारा ओबीसी कोटा निर्धारण का उत्तरदायित्व राज्यों को दिए जाने के बाद राज्य सरकार के लिए संकट गहरा गया था क्योंकि सुप्रीमकोर्ट ने पहले ही निर्देश दिया हुआ है कि किसी भी हालात में संरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं रखी जाएगी। 

वर्तमान राज्य में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 16.25 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 22.5 प्रतिशत का संरक्षण दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने 27 प्रतिशत आरक्षण ओबीसी वर्ग के लिए देने का ऐलान किया था। इससे आरक्षण की सीमा 65 प्रतिशत हो रही थी। अब अचानक पंचायत चुनाव से पहले सर्वाधिक आरक्षण 50 प्रतिशत के मध्य रखने का निर्णय चौंकाने वाला है। 

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