आकाश पाठक की जमानत याचिका HC में खारिज: TATA Motors में नौकरी देने के नाम पर ठगी का मामला
टाटा मोटर्स (Tata Motors) का फर्जी एमडी बनकर लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने के आरोप में आकाश पाठक (Akash Pathak) की जमानत याचिका हाई कोर्ट में खारिज कर दी गई है। जिसके चलते अब आकाश पाठक की परेशानी बढ़ गई है।
कटक, जागरण संवाददाता। नौकरी देने की आड़ में ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार होने वाले आकाश पाठक की जमानत याचिका हाईकोर्ट में खारिज हो गई है। टाटा मोटर्स का फर्जी एमडी बनकर नौकरी देने का भरोसा देकर लाखों रुपए वसूलने के आरोप में क्राइमब्रांच की ओर से आकाश के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
उसी मामले को लेकर हाईकोर्ट में दायर जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संगम कुमार साहू को लेकर गठित खंडपीठ इस मामले की सुनवाई को खत्म कर पिछले जून 4 तारीख को राय को सुरक्षित रखा था और गुरुवार को राय घोषित करते हुए उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके चलते अब आकाश पाठक की परेशानी बढ़ गई है।
दूसरी ओर आकाश के पिता पूर्व आईपीएस ऑफिसर अभयकांत पाठक को हाईकोर्ट ने बैद्यनाथपुर थाना मामले में सशर्त जमानत प्रदान की है। दो लाख रुपए के दो जमानतदार के बदले वह जमानत पर जा सकेंगे। इसके अलावा जांच में सहयोग करना, गवाहों को प्रभावित ना करना आदि दूसरे तमाम शर्त पूरा कर निचली अदालत से जमानत पर छूट सकेंगे। यह बात हाईकोर्ट ने अपनी राय में स्पष्ट किया है। जमानत के बाद अब अभयकांत पाठक का जेल से रिहा होने की राह साफ हुई है । उनके खिलाफ दर्ज तीन मामलों में से दो मामलों में उनको पहले से ही कोर्ट से सशर्त जमानत मिल चुका था। अभयकांत पाठक की ओर से वकील पितांबर आचार्य और आकाश की जमानत मामले में सरकार की ओर से एजीए सौभाग्य केतन नायक मामला संचालन कर रहे थे।
गौरतलब है कि, बैद्यनाथपुर थाना मामले में पिछले फरवरी 24 को विधायक प्रदीप पाणीग्राही को हाई कोर्ट ने जमानत प्रदान किया था। जिसके बाद और एक आरोपी सर्वेश्वर राव को भी हाईकोर्ट ने पिछले जून 2 तारीख को जमानत प्रदान किया था। लेकिन वैद्यनाथपुर थाना मामले में आकाश की जमानत याचिका अब भी हाईकोर्ट में विचाराधीन है।