इस राज्य में सरकारी कार्य के लिए निजी वाहन का प्रयोग हुआ तो होगी कार्रवाई
ओडिशा में अब सरकारी संस्थान निजी वाहनों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे इस संबंध में राज्य परिवहन कमिश्नर संजीव पंडा ने निर्देशनामा जारी करते हुए कहा है कि ऐसा करने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।
भुवनेश्वर, जागरण संवाददाता। प्रदेश में अब सरकारी संस्थान निजी गाड़ियां किराए पर नहीं ले पाएंगे। यदि कोई सरकारी संस्थान या अधिकारी ऐसा करते हैं तो फिर उनके नाम पर आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और सरकारी कार्य में नियोजित किराए की गाड़ी के खिलाफ ई-चालान जारी करने के साथ ही गाड़ियों को व्यवसायिक पैसेंजर गाड़ी (ट्रांसपोर्ट वर्ग) को परिवर्तन करने की प्रक्रिया शुरु की जाएगी। राज्य परिवहन कमिश्नर संजीव पंडा ने यह निर्देशानामा जारी किया है।
परिवहन कमिश्नर पंडा ने अपने निर्देशनामा में दर्शाया है कि कानून 1988 का उल्लंघन कर गैरकानूनी तौर पर अनेक निजी पैसेंजर गाड़ियों को सरकारी संस्थान एवं अधिकारी किराए पर ले रहे थे। ऐसे में अब केन्द्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभाग, सरकारी उद्योग, पौर संस्था, स्वयंशासित संस्था, उद्योग प्रतिष्ठान तथा व्यक्ति विशेष अब केवल मोटर कैब, मैक्सी कैब या ओमनी बस जो कि ट्रांसपोर्ट वर्ग में पंजीकृत होंगे उसे ही किराए पर ले सकेंगे।
रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र से गाड़ी किस वर्ग में पंजीकृत है उसकी जांच की जाएगी। संपृक्त गाड़ी नंबर प्लेट पीले रंग का होना एवं उस पर काली अक्षर में नंबर लिखा होना जरूरी है। उस गाड़ी का वैध परमिट होना जरूरी है। निजी गाड़ी को सरकारी उपयोग में किराए पर लगाई गई है या नहीं उस पर अब सख्ती से जांच करने के लिए परिवहन कमिश्नर ने अपने निर्देशनामा में स्पष्ट किया है।