महिलाओं को लाइनमैन बनने के लिए पोल पर चढ़ने के लिए देना होगा टेस्‍ट, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

तेलंगाना हाईकोर्ट ने राज्य बिजली वितरण कंपनी को दो महिला अभ्यर्थियों के लिए पोल पर चढ़ने की जांच आयोजित करने का निर्देश दिया है। दोनों महिलाएं जूनियर लाइनमैन पद के लिए हुई लिखित परीक्षा में पास हो चुकी हैं।

By Arun Kumar SinghEdited By: Publish:Thu, 03 Dec 2020 10:56 PM (IST) Updated:Thu, 03 Dec 2020 10:56 PM (IST)
महिलाओं को लाइनमैन बनने के लिए पोल पर चढ़ने के लिए देना होगा टेस्‍ट, हाईकोर्ट ने दिया आदेश
महिला अभ्यर्थियों के लिए पोल पर चढ़ने की जांच आयोजित करने का निर्देश दिया है।

 हैदराबाद, प्रेट्र। तेलंगाना हाईकोर्ट ने राज्य बिजली वितरण कंपनी को दो महिला अभ्यर्थियों के लिए पोल पर चढ़ने की जांच आयोजित करने का निर्देश दिया है। दोनों महिलाएं जूनियर लाइनमैन पद के लिए हुई लिखित परीक्षा में पास हो चुकी हैं। कोर्ट ने तेलंगाना के दक्षिण विद्युत वितरण कंपनी के वकील द्वारा यह सूचित करने के बाद निर्देश जारी किया कि राज्य संचालित बिजली कंपनी लाइनमैन जैसे फील्ड कार्यों के लिए महिलाओं की भर्ती नहीं करना चाहती है। महिलाएं पोल पर आसानी से नहीं चढ़ सकेंगी।

मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने वी भारती और बी शिरिशा की रिट अपील पर कहा कि सशस्त्र बल में भी महिलाओं की भर्ती हो रही है तो अन्य जगह भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस पीठ में जस्टिस बी विजयसेन रेड्डी भी शामिल थे। खंडपीठ ने बिजली विभाग से याचिकाकर्ताओं की पोल पर चढ़ने की दो सप्ताह में जांच करने और याचिका की सुनवाई करने वाली एकल पीठ को परिणाम सौंपने का निर्देश दिया। इससे पहले एकल पीठ भी कंपनी और ऊर्जा विभाग के प्रिंसिपल सचिव को जांच आयोजित करने को कह चुकी है।

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