ड्रग्‍स केस में फंसे शाह रुख के बेटे आर्यन को यदि कल तक नहीं मिली जमानत, तो जेल में मनेगी दिवाली

बाम्‍बे हाईकोर्ट में यदि आर्यन की बेल एप्‍लीकेशन पर कोई फैसला नहीं हुआ तो फिर उसको और दो सप्‍ताह जेल में ही रहना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए है क्‍योंकि 1-12 नवंबर 2021 तक हाई कोर्ट में छुट्टियां हैं।

By Kamal VermaEdited By: Publish:Thu, 28 Oct 2021 10:18 AM (IST) Updated:Thu, 28 Oct 2021 12:56 PM (IST)
ड्रग्‍स केस में फंसे शाह रुख के बेटे आर्यन को यदि कल तक नहीं मिली जमानत, तो जेल में मनेगी दिवाली
हाईकोर्ट में 1 नवंबर से 12 नवंबर तक है छुट्टियां

नई दिल्‍ली (जेएनएन)। बालीवुड के बादशाह कहे जाने वाले शाह रुख खान की दिवाली पर इस बार ग्रहण लग सकता है। इसकी वजह है उनका बेटा आर्यन। दरअसल, आर्यन ड्रग्‍स मामले में पिछले करीब बीस दिनों से मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद है। निचली अदालत से उसकी जमानत याचिका खारिज होने के बाद शाह रुख को अपने बेटे को छुड़वाने के लिए अब हाईकोर्ट से आसरा है। बीते दो दिनों से आर्यन की बेल पर बहस चल रही है, जो अब तक खत्‍म नहीं हुई है। आज भी इस मामले में सुनवाई होनी है। यदि आज भी आर्यन को बेल नहीं मिली तो फिर शुक्रवार को उसकी बेल एप्‍लीकेशन पर फिर से सुनवाई होगी। लेकिन यदि शुक्रवार को भी ये बेल नहीं मिली तो फिर आर्यन के जेल से बाहर आने का इंतजर शाह रुख के लिए और लंबा हो जाएगा। इसकी वजह से इन दोनों की दीवाली की खुशियों पर ग्रहण लग सकता है।

ऐसा इसलिए है, क्‍योंकि शनिवार और रविवार यानी 30 और 31 अक्‍टूबर को कोर्ट बंद रहेंगे और 1 नवंबर से हाईकोर्ट में दिवाली की छुटिटयां शुरू हो रही हैं। 12 नवंबर (शुक्रवार) तक हाईकोर्ट में रूटीन मामलों की सुनवाई नहीं हो सकेगी। इस दौरान केवल कुछ जरूरी मामले ही सुने जाएंगे। इसके बाद में फिर शनिवार और रविवार की छुट्टी होगी। ऐसे में आर्यन की जमानत पर सुनवाई 15 नवंबर या फिर इसके बाद हो सकेगी। इस बीच यदि आर्यन की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया तो फिर शाह रुख को उसकी जमानत के लिए शीर्ष कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा।

बता दें कि बालीवुड के बादशाह कहे जाने वाले शाहरुख ने आर्यन की जमानत के लिए महंगे और नामी तेज-तर्रार वकीलों की फौज को उतारा हुआ है। हालांकि, इसके बावजूद भी अब तक वो अपने बेटे को जेल से बाहर निकलवा पाने में नाकाम रहे हैं। वहीं, इस मामले में ही विशेष अदालत से दो आरोपियों मनीष राजगरिया और अविन साहू को पहले ही जमानत मिल चुकी है। मनीष राजगरिया को 2.4 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने उसको 50 हजार रुपए के मुचलके के बाद जमानत दी है, जबकि अविन साहू के ऊपर दो बार प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन करने का आरोप लगा है। इस पूरे मामले में कुल 20 आरोपी बनाए गए हैं।

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