पश्चिम बंगाल: आम चुनावों में पूर्व अफसरों की नियुक्ति पर मचा बवाल, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

लोकसभा चुनावों में पूर्व नौकरशाहों की नियुक्ति को लेकर दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता कोलकाता कोर्ट के पास जाएं।

By Neel RajputEdited By: Publish:Tue, 21 May 2019 12:18 PM (IST) Updated:Tue, 21 May 2019 12:43 PM (IST)
पश्चिम बंगाल: आम चुनावों में पूर्व अफसरों की नियुक्ति पर मचा बवाल, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
पश्चिम बंगाल: आम चुनावों में पूर्व अफसरों की नियुक्ति पर मचा बवाल, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

नई दिल्ली, माला दीक्षित। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में दो रिटायर्ड अफसरों की नियुक्ति को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी है। याचिकाकर्ता ने पूर्व नौकरशाहों की विशेष पर्यवेक्षक और केंद्रीय पुलिस पर्यवेक्षक के लिए नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए हैं। याचिकाकर्ता ने लोकसभा चुनावों में इन दो रिटायर्ड अफसरों की नियुक्ति का विरोध किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा है कि अब चुनाव खत्म हो चुके हैं। याचिकाकर्ता इस मामले में कोलकाता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। 

जस्टिस अरण मिश्रा और जस्टिस एम आर शाह की पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है उन्होंने कहा कि चुनाव पहले ही खत्म हो चुके हैं इसलिए इस याचिका पर विचार करने का कोई मतलब नहीं है। बेंच ने इसके साथ ही याचिकाकर्ता रामू मंडी को कहा है कि वह इस मामले में कोलकाता उच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं। 

बता दें कि जिन दो अफसरों की नियुक्ति को लेकर बवाल मचा है उनमें विवेक दुबे और अजय विनायक शामिल हैं। रामू मंडी पश्चिम बंगाल की बैरकपुर लोकसभा सीट से स्वतंत्र उम्मीदवार हैं।

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