टीकाकरण की रफ्तार बढ़ी, कुल आंकड़ा 127.87 करोड़ के पार, 84.8 फीसद पात्र आबादी को लगाई गई पहली डोज

कोरोना के ओमिक्रोन वैरिएंट की दस्‍तक के बाद टीकाकरण ने एकबार फ‍िर रफ्तार पकड़ ली है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण रोधी टीके की 127.61 करोड़ से अधिक डोज लगाई जा चुकी हैं। देश की 50 प्रतिशत से अधिक पात्र वयस्क आबादी का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है।

By Krishna Bihari SinghEdited By: Publish:Sun, 05 Dec 2021 06:58 PM (IST) Updated:Sun, 05 Dec 2021 07:03 PM (IST)
टीकाकरण की रफ्तार बढ़ी, कुल आंकड़ा 127.87 करोड़ के पार, 84.8 फीसद पात्र आबादी को लगाई गई पहली डोज
देश की 50 प्रतिशत से अधिक पात्र वयस्क आबादी का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है।

नई दिल्ली, पीटीआइ। कोरोना के ओमिक्रोन वैरिएंट की दस्‍तक के बाद टीकाकरण ने एकबार फ‍िर रफ्तार पकड़ ली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने रविवार को कहा कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण रोधी टीके की 127.61 करोड़ से अधिक डोज लगाई जा चुकी हैं। इसके साथ ही 50 प्रतिशत से अधिक पात्र वयस्क आबादी का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है। वैसे कोविन पोर्टल के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 127.67 करोड़ डोज दी जा चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि देश में 84.8 प्रतिशत से अधिक वयस्क आबादी को टीके की पहली डोज दी जा चुकी है।

स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री ने बताया बेहद गर्व का क्षण

मांडविया ने ट्वीट किया, 'बधाई हो भारत। यह बेहद गर्व का क्षण है क्योंकि 50 प्रतिशत से अधिक पात्र आबादी का पूर्ण टीकाकरण हो गया है। हम साथ मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीतेंगे।'

टीकाकरण का आंकड़ा 127.61 करोड़ के पार

सुबह सात बजे तक की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे की अवधि में टीके की 1,04,18,707 डोज दिए जाने के साथ ही देश में अब तक दी जा चुकी डोज की संख्या 127.61 करोड़ के पार हो गई है। मंत्रालय के अनुसार यह उपलब्धि 1,32,44,514 सत्रों में हासिल की गई।

पुडुचेरी में कोरोना टीकाकरण अब अनिवार्य हुआ

केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी ने शत प्रतिशत टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने के लिए सभी व्यक्तियों के लिए कोविड रोधी टीका लगवाना अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने अनिवार्य टीकाकरण के लिए पुडुचेरी सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम 1973 के प्रावधानों को लागू किया है।

तत्काल प्रभाव से लागू होगा यह आदेश

पुडुचेरी के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवा के निदेशक जी. श्रीरामुलु ने शनिवार रात एक आदेश में यह बात कही और कहा कि यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा। निदेशक ने कहा, 'जो लोग टीकाकरण नहीं करवाएंगे उन्हें कानून के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।' 

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