केरल के तट पर 2 भारतीय मछुआरों की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते के लिए सुनवाई स्थगित की

सुप्रीम कोर्ट ने साल 2012 में केरल में दो मछुआरों की हत्या के मामले में एक हफ्ते के लिए सुनवाई स्थागित कर दी है। दरअसल वर्ष 2012 में इतालवी मरींस द्वारा केरल के तट पर दो भारतीय मछुआरों की हत्या की गई थी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है।

By Pooja SinghEdited By: Publish:Mon, 19 Apr 2021 12:54 PM (IST) Updated:Mon, 19 Apr 2021 12:54 PM (IST)
केरल के तट पर 2 भारतीय मछुआरों की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते के लिए सुनवाई स्थगित की
केरल के तट पर 2 भारतीय मछुआरों की हत्या के मामले सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते के लिए सुनवाई स्थगित

नई दिल्ली, एएनआइ। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2012 में केरल में दो मछुआरों की हत्या के मामले में एक हफ्ते के लिए सुनवाई स्थागित कर दी है। दरअसल,  वर्ष 2012 में इतालवी मरींस द्वारा केरल के तट पर दो भारतीय मछुआरों की हत्या की गई थी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इस मामले में इटली की ओर से दी गई मुआवजे की राशि को लेकर  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र को निर्देश देते हुए कहा था कि कि इसे पीड़ित के परिजनों के खाते में जमा करा दिया जाए। 

चीफ जस्टिस एसए बोबडे और जस्टिस एएस बोपन्ना और वी रामासुब्रमण्यन की बेंच ने कहा था कि शीर्ष कोर्ट मृतक मछुआरों के परिजनों को मुआवजा दिलवाएगी। बेंच ने कहा इस दौरान कहा था कि मुआवजे की राशि जमा होने के एक सप्ताह बाद कोर्ट में केंद्र की याचिका पर सुनवाई की जाएगी, जिसमें इटली के नाविकों के खिलाफ मामले को बंद करने अपील की गई थी। 

गौरतरलब है कि केंद्र सरकार ने कहा है कि मछुआरे की हत्या के मामले में दो इतालवी मरींस के खिलाफ चल रहे मामले को बंद कर दिया जाए। इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि वह मृतक के परिजनों को सुने बिना केस बंद नहीं करेंगे और उन्हें पर्याप्त मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया था कि मृतक के परिजनों को संपर्क किया गया है और उन्हें बकाया मुआवजा भी दे दिया गया। पिछले साल सात अगस्त को कहा था कि केरल के मछुआरों की हत्या मामले में जब तक वह पीड़ित पक्ष को नहीं सुन लेती तब तक कोई आदेश पारित नहीं करेगी।

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