टीआरएस सांसद को छह महीने की जेल, मतदाताओं को रिश्वत देने के मामले में सजा

कविता को यह सजा वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को रिश्वत देने के मामले में सुनाई गई है। सांसद व विधायकों से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत ने कविता पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

By Manish PandeyEdited By: Publish:Sun, 25 Jul 2021 08:04 AM (IST) Updated:Sun, 25 Jul 2021 08:04 AM (IST)
टीआरएस सांसद को छह महीने की जेल, मतदाताओं को रिश्वत देने के मामले में सजा
कविता इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगी।

हैदराबाद, प्रेट्र। तेलंगाना की एक अदालत ने शनिवार को महबूबाबाद की टीआरएस सांसद मलोथ कविता को छह महीने के कारावास की सजा सुनाई है। कविता को यह सजा वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को रिश्वत देने के मामले में सुनाई गई है। सांसद व विधायकों से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत ने कविता पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वह इस मामले की दूसरी आरोपित हैं।

तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) की प्रत्याशी रहीं कविता के खिलाफ चुनाव अधिकारियों ने भद्राद्री-कोठागुडेम जिले के बर्गमपहाड़ थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि पार्टी कार्यकर्ता कविता के पक्ष में मतदान करने के लिए लोगों को रिश्वत दे रहे थे। कविता ने बताया कि उन्हें जमानत मिल गई है और वह इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगी।

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