चार धाम सड़क चौड़ीकरण पर 14 मई को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

चीन सीमा तक जाने वाली सड़क को 7.5 मीटर चौड़ा करना चाहता है केंद्र। कोर्ट ने सड़क की चौड़ाई 5.5 मीटर ही रखने का दे रखा है आदेश। रक्षा मंत्रालय ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर चार धाम सड़क की चौड़ाई के आदेश को संशोधित करने की मांग की है।

By Nitin AroraEdited By: Publish:Tue, 11 May 2021 11:13 PM (IST) Updated:Tue, 11 May 2021 11:13 PM (IST)
चार धाम सड़क चौड़ीकरण पर 14 मई को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
चार धाम सड़क चौड़ीकरण पर 14 मई को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। उत्तराखंड में चीन सीमा तक जाने वाली चार धाम सड़क के चौड़ीकरण मामले में सुप्रीम कोर्ट 14 मई को सुनवाई करेगा। केंद्र सरकार सामरिक महत्व की इस सड़क की चौड़ाई 7.5 मीटर करना चाहती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सड़क की चौड़ाई 5.5 मीटर ही रखने का आदेश दे रखा है।

मंगलवार को न्यायमूर्ति विनीत सरन की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार की ओर से पेश अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल व सालिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वह इस मामले में कोर्ट के पूर्व आदेश और लंबित अर्जियों को संयोजित करके पेश करें। इससे पहले पर्यावरण को नुकसान के आधार पर चार धाम सड़क को 7.5 मीटर तक चौड़ी करने का विरोध कर रही संस्था सिटीजन फार ग्रीन दून की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कोलिन गोन्साल्विस ने मामले की सुनवाई टालने का आग्रह किया। कहा कि केस से जुड़ी फाइल और कागज उनके पास नहीं हैं। जिसके पास फाइल और पेपर हैं वह व्यक्ति कोरोना पीडि़त है। इसलिए सुनवाई तीन सप्ताह के लिए टाल दी जाए। लेकिन सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई टालने का विरोध किया।

अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने पीठ से कहा कि इस मामले में रक्षा मंत्रालय की अर्जी है। मंत्रालय चाहता है कि सड़क 7.5 मीटर चौड़ी होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गत वर्ष सितंबर में सड़क को सिर्फ 5.5 मीटर तक ही चौड़ी करने की इजाजत दी है। वेणुगोपाल ने कहा कि सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने गत वर्ष दिसंबर में सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि यह सड़क चीन सीमा तक जाती है और इसके उपयोग का उद्देश्य अलग है। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय महत्व से जु़ड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है और कोर्ट को इस पर सुनवाई करनी चाहिए।

गत वर्ष आठ सितंबर को न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने चार धाम सड़क की चौड़ाई सिर्फ 5.5 मीटर रखने की इजाजत दी थी। कोर्ट के इस आदेश का आधार सरकार का वह नोटिफिकेशन था जिसमें पहाड़ी क्षेत्र की सड़क की चौड़ाई 5.5 मीटर रखने की बात कही गई थी। कोर्ट के इस आदेश के बाद गत 15 दिसंबर को सड़क एवं पर्यावरण मंत्रालय ने एक नया सर्कुलर जारी किया, जिसमें सामरिक महत्व की सड़क की चौड़ाई 7.5 मीटर रखने की बात है। रक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर चार धाम सड़क की चौड़ाई 5.5 मीटर रखने के आदेश को संशोधित करने की मांग की है और सड़क की चौड़ाई 7.5 मीटर रखने और सड़क के दोनों ओर 1.5 मीटर चौड़ी जगह भी छोड़ने की इजाजत मांगी गई है। यानी दोनों छोर पर कुल छोड़ी गई तीन मीटर जगह के साथ सड़क की कुल चौड़ाई करीब दस मीटर होगी। हालांकि सिटीजन फार ग्रीन दून संस्था सड़क के चौड़ीकरण का विरोध कर रही है। उसका कहना है कि यह क्षेत्र पर्यावरण के लिहाज से संवेदनशील है और सड़क चौड़ी करने से पर्यावरण को खतरा पहुंचेगा।

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