कोरोना अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा पर नौ अगस्त को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की पीठ के समक्ष यह मामला सुनवाई के लिए आया। पीठ को गुजरात सरकार के आठ जुलाई की अधिसूचना के बारे में 19 जुलाई को अवगत कराया गया कि अनुपालन को दुरुस्त करने की समय सीमा तीन महीने के लिए बढ़ाई गई है।
नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह गुजरात में कोरोना अस्पतालों की अग्नि सुरक्षा समीक्षा से जुड़े एक मामले में नौ अगस्त को सुनवाई करेगा। अदालत ने भवन उपनियमों के उल्लंघन को दुरुस्त करने के लिए चिकित्सा संस्थानों की खातिर समय सीमा बढ़ाने पर गुजरात सरकार की खिंचाई की थी।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की पीठ के समक्ष यह मामला सुनवाई के लिए आया। पीठ को गुजरात सरकार के आठ जुलाई की अधिसूचना के बारे में 19 जुलाई को अवगत कराया गया कि अनुपालन को दुरुस्त करने की समय सीमा तीन महीने के लिए बढ़ाई गई है।
पीठ ने सोमवार को सुनवाई के दौरान राज्य की तरफ से जारी स्पष्टीकरण अधिसूचना का हवाला देते हुए सालिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि आप सरकार को ठीक तरह से सलाह दें। पीठ ने मेहता से कहा कि उसे अहमदाबाद में श्रेय अस्पताल और राजकोट में उदय शिवानंद अस्पताल में अग्निकांडों पर जांच आयोग की रिपोर्ट नहीं मिली है।
श्रेय अस्पताल में पिछले साल छह अगस्त को आग लगने की घटना में कोरोना संक्रमित आठ मरीजों की मौत हो गई थी। पिछले वर्ष 27 नवंबर को उदय शिवानंद अस्पताल में इसी तरह की घटना में पांच कोरोना मरीजों की मौत हो गई।
मेहता ने कहा कि शीर्ष अदालत में सील कवर में रिपोर्ट दाखिल की गई है। पीठ ने कहा, आप हमें रिपोर्ट दीजिए। हम मामले में अगली सुनवाई सोमवार (नौ अगस्त) को करेंगे।