पश्चिम बंगाल में अवैध खनन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ से मांगा जवाब

शीर्ष अदालत ने बंगाल में आसनसोल-रानीगंज बेल्ट में कथित तौर पर अवैध कोयला व्यापार मामले में आरोपित कंपनी के डायरेक्टर अनूप माजी को गिरफ्तारी या अन्य किसी कार्रवाई से सुरक्षा देने से भी इन्कार कर दिया है ।

By Dhyanendra Singh ChauhanEdited By: Publish:Mon, 22 Feb 2021 10:20 PM (IST) Updated:Mon, 22 Feb 2021 10:20 PM (IST)
पश्चिम बंगाल में अवैध खनन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ से मांगा जवाब
बंगाल में आसनसोल-रानीगंज बेल्ट में कथित तौर पर अवैध कोयला व्यापार का है मामला

नई दिल्ली, प्रेट्र। राज्य सरकार की अनुमति के बिना बंगाल में अवैध खनन के मामले की सीबीआइ जांच के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआइ को जांच करने की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट में इस अनुमति के खिलाफ याचिका दी गई है।

याचिका में कहा गया है कि 2018 में राज्य सरकार की ओर से सहमति नहीं मिलने के बाद सीबीआइ को इस मामले में एफआइआर दर्ज करने का अधिकार नहीं है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिम एमआर शाह की पीठ ने केंद्र और सीबीआइ से पहली मार्च तक याचिका पर अपना जवाब देने को कहा है।

शीर्ष अदालत ने बंगाल में आसनसोल-रानीगंज बेल्ट में कथित तौर पर अवैध कोयला व्यापार मामले में आरोपित कंपनी के डायरेक्टर अनूप माजी को गिरफ्तारी या अन्य किसी कार्रवाई से सुरक्षा देने से भी इन्कार कर दिया है। माजी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा था कि उनके मुवक्किल को प्रवर्तन निदेशालय से भी समन मिला है और उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है।

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