सुप्रीम कोर्ट ने IAS-Pre Exams स्थगित करने की मांग वाली याचिका पर यूपीएससी से मांगा हलफनामा
कोविड-19 महामारी और देश के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति के मद्देनजर सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षाएं स्थगित करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को मंगलवार तक इसकी तैयारियों के बारे में जानकारी देने के लिए कहा है।
नई दिल्ली, एजेंसी। कोविड-19 महामारी और देश के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति के मद्देनजर सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षाएं स्थगित करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को मंगलवार तक इसकी तैयारियों के बारे में जानकारी देने के लिए कहा है। यूपीएससी ने परीक्षाएं स्थगित किए जाने का विरोध किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी से कहा- कल सिविल सर्विसेज-प्री की तैयारियों का हलफनामा दाखिल करें
जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई करते हुए यूपीएससी से कहा, 'आप मंगलवार को हलफनामा दाखिल कीजिए। आपने जो भी व्यवस्था की है, उनका संक्षिप्त हलफनामे में विवरण दीजिए।' पीठ याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगी।
यूपीएससी के अधिवक्ता ने कहा- परीक्षाएं दोबारा टालना असंभव है
यूपीएससी के अधिवक्ता ने अदालत से कहा कि सिविल सर्विसेज परीक्षाएं 31 मई को होनी थीं और इन्हें दोबारा टालना असंभव है। उन्होंने कहा, 'ये परीक्षाएं भारत सरकार की कोर सर्विसेज के लिए हैं। कई अभ्यर्थियों ने परीक्षा के अपने ई-प्रवेशपत्र डाउनलोड कर लिए हैं।' पीठ वासिरेड्डी गोवर्धन साई प्रकाश और 19 अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
सात घंटे की ऑफलाइन परीक्षा में छह लाख अभ्यर्थियों के सम्मिलित होने की संभावना
पीठ ने यूपीएससी को हलफनामे की कॉपी याचिकाकर्ता के वकील अलख आलोक श्रीवास्तव को भी देने का निर्देश दिया। याचिका के मुताबिक, सात घंटे की इस ऑफलाइन परीक्षा में देशभर के 72 केंद्रों पर करीब छह लाख अभ्यर्थियों के सम्मिलित होने की संभावना है।