विजय माल्या के खिलाफ अवमानना मामले पर सुप्रीम ने कोर्ट कहा- हम बहुत लंबा इंतजार कर चुके, अब और इंतजार नहीं कर सकते

सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में विजय माल्या को न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराया था। माल्या ने अपनी संपत्तियों का कोर्ट को सही ब्योरा नहीं दिया था। चार करोड़ अमेरिकी डालर अपने बच्चों को हस्तांतरित करने के मामले में कोर्ट ने माल्या को अवमानना का दोषी ठहराया था।

By Dhyanendra Singh ChauhanEdited By: Publish:Tue, 30 Nov 2021 03:35 PM (IST) Updated:Tue, 30 Nov 2021 08:11 PM (IST)
विजय माल्या के खिलाफ अवमानना मामले पर सुप्रीम ने कोर्ट कहा- हम बहुत लंबा इंतजार कर चुके, अब और इंतजार नहीं कर सकते
विजय माल्या के खिलाफ अवमानना मामले पर सुप्रीम कोर्ट जनवरी में करेगा सुनवाई

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। बैंकों का पैसा लेकर विदेश भाग गए विजय माल्या के खिलाफ लंबित अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट जनवरी में सुनवाई करेगा। मंगलवार को शीर्ष कोर्ट ने कहा कि हम बहुत लंबा इंतजार कर चुके हैं, अब और इंतजार नहीं कर सकते। कोर्ट ने मामले को जनवरी के दूसरे सप्ताह में लगाने का आदेश दिया है।

जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि काफी समय से मामला लंबित है, इसे निपटाया जाएगा। जनवरी में सुनवाई की जाएगी। कोर्ट ने इस मामले में वरिष्ठ वकील जयदीप गुप्ता को न्यायमित्र नियुक्त किया है। कोर्ट ने कहा कि अगर विजय माल्या व्यक्तिगत रूप से भाग लेना चाहता है तो वह प्रत्यर्पण कार्यवाही के जरिये आएगा। अगर वह मौजूद नहीं होता तो उसका वकील होगा। पीठ ने कहा कि उसके वकील लगातार मामले में पेश हो रहे हैं इसलिए सजा के मुद्दे पर वकील को सुनने में कोई रोक नहीं है और कोर्ट उस पर आगे बढ़ेगा।

इस मामले में अब 18 जनवरी को सुनवाई का आदेश

मंगलवार को सुनवाई के दौरान सालिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने विदेश मंत्रालय का एक पत्रक कोर्ट में पेश किया जिसमें कहा गया था कि ब्रिटेन से प्रत्यर्पण की कार्यवाही पूरी हो गई है और विजय माल्या के अपील के सारे विकल्प खत्म हो चुके हैं। हालांकि कुछ कार्यवाही की भी बात कही गई थी, लेकिन मामले को गोपनीय बताते हुए उसका ब्योरा नहीं दिया गया था। पीठ ने विदेश मंत्रालय के उस पत्रक को देखने के बाद कहा कि परिस्थितियों को देखते हुए इस मामले को 18 जनवरी को सुनवाई के लिए लगाने का आदेश दिया जाता है।

माल्या के प्रत्यर्पण की चल रही है प्रक्रिया

सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में विजय माल्या को न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराया था। माल्या ने अपनी संपत्तियों का कोर्ट को सही ब्योरा नहीं दिया था। चार करोड़ अमेरिकी डालर अपने बच्चों को हस्तांतरित करने के मामले में कोर्ट ने माल्या को अवमानना का दोषी ठहराया था। विजय माल्या अपनी बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस से जुड़े 9,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के कर्ज को नहीं चुकाने के मामले में आरोपित है। माल्या ब्रिटेन भाग गया था। जहां से उसे प्रत्यर्पित करके लाए जाने की प्रक्रिया चल रही है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट माल्या की पुनर्विचार याचिका खारिज कर चुका है जिसमें उसे दोषी ठहराए जाने के 2017 के आदेश को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने माल्या को पेश करने का आदेश दिया था। पिछले वर्ष अक्टूबर में सरकार ने कोर्ट को बताया था कि माल्या को ब्रिटेन से लाने के लिए प्रत्यर्पण की कार्यवाही चल रही है।

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