विशिष्ट मामलों में अनिवार्य की जाए ई-फाइलिंग : सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत की ई-समिति के अध्यक्ष ने नौ अक्टूबर के एक पत्र में हाई कोर्ट की रजिस्ट्रियों से कहा है कि सरकार द्वारा पहली जनवरी 2022 से सभी प्रकार के मामलों याचिकाओं की ई-फाइलिंग को अनिवार्य किया जाए।

By Monika MinalEdited By: Publish:Sun, 17 Oct 2021 12:03 AM (IST) Updated:Sun, 17 Oct 2021 12:03 AM (IST)
विशिष्ट मामलों में अनिवार्य की जाए ई-फाइलिंग : सुप्रीम कोर्ट
विशिष्ट मामलों में अनिवार्य की जाए ई-फाइलिंग : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने देश के सभी हाई कोर्ट से कहा है कि वे कुछ विशेष प्रकार के मामलों में अगले साल एक जनवरी से उनके समक्ष याचिकाओं की ई-फाइलिंग (e filing) अनिवार्य कर दें। शीर्ष अदालत की ई-समिति के अध्यक्ष ने नौ अक्टूबर के एक पत्र में हाई कोर्ट की रजिस्ट्रियों से कहा है कि सरकार द्वारा पहली जनवरी, 2022 से सभी प्रकार के मामलों, याचिकाओं की ई-फाइलिंग को अनिवार्य किया जाए। इस तारीख के बाद, सरकार द्वारा किसी भी मामले में भौतिक रूप से मामले दर्ज नहीं किए जाने चाहिए।

कोरोना के कारण न्यायपालिका ने लिया प्रौद्योगिकी का सहारा 

यह पत्र इस तथ्य के मद्देनजर महत्व रखता है कि न्यायपालिका, कोरोना के कारण मार्च 2020 में लगाए गए प्रतिबंधों के बाद, प्रौद्योगिकी का सहारा लेने के लिए मजबूर हो गई है और वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई कर रही है। हाई कोर्ट को लिखे गए पत्र में कहा गया कि राजस्व, कर, मध्यस्थता, वाणिज्यिक विवाद और हाई कोर्ट द्वारा उचित समझे जाने वाले किसी भी अन्य श्रेणी के सभी मामलों की ई-फाइलिंग को अनिवार्य किया जाए।

पत्र में कहा गया है कि पैसे की वसूली के मुकदमे, चेक बाउंस की शिकायतें, रखरखाव के लिए आवेदन, आपसी सहमति से तलाक के लिए याचिका और जमानत आवेदनों पर भी अनिवार्य ई-फाइलिंग के लिए विचार किया जा सकता है। यदि ई-फाइलिंग की गई है, तो केस फाइल की भौतिक प्रतियां जमा करने की आवश्यकता को वापस लेने के लिए उपयुक्त नोट/परिपत्र जारी किया जा सकता है।

जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की ई-समिति ने सभी उच्च न्यायालयों (High Courts) को निर्देश दिया है कि 1 जनवरी, 2022 से कुछ श्रेणियों में याचिकाओं की ई-फाइलिंग(e-filing) अनिवार्य हो जाए। इसके बाद सरकार की तरफ़ से दायर होने वाले मामलों की 1 जनवरी 2022 से केवल ई-फाइलिंग (E-filing) की जाएगी और किसी भी मामले में भौतिक फाइलिंग नहीं होनी चाहिए।

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