सुप्रीम कोर्ट ने वाईएसआर कांग्रेस के बागी सांसद की मेडिकल परीक्षण का दिया आदेश, जानें पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को निर्देश दिया कि राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार वाईएसआर कांग्रेस (YSR Congress) के बागी सांसद के रघु रामकृष्ण राजू (K Raghu Ramakrishna Raju) को मेडिकल जांच के लिए तेलंगाना में सिकंदराबाद स्थित सेना के अस्पताल में ले जाया जाए।

By Krishna Bihari SinghEdited By: Publish:Mon, 17 May 2021 04:16 PM (IST) Updated:Mon, 17 May 2021 04:16 PM (IST)
सुप्रीम कोर्ट ने वाईएसआर कांग्रेस के बागी सांसद की मेडिकल परीक्षण का दिया आदेश, जानें पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट ने सांसद के रघुरामकृष्ण राजू को इलाज के लिए सेना के अस्पताल में ले जाने को कहा है।

नई दिल्‍ली, पीटीआइ। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को निर्देश दिया कि राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार वाईएसआर कांग्रेस (YSR Congress) के बागी सांसद के रघु रामकृष्ण राजू (K Raghu Ramakrishna Raju) को मेडिकल जांच के लिए तेलंगाना में सिकंदराबाद स्थित सेना के अस्पताल में ले जाया जाए। न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति बीआर गवई की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि राजू (K Raghu Ramakrishna Raju) को अगले आदेश तक सिकंदराबाद स्थित सेना के अस्पताल में ही रखा जाए।

इतना ही नहीं शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की ओर से नियुक्त न्यायिक अधिकारी की मौजूदगी में ही सांसद के रघु रामकृष्ण राजू (K Raghu Ramakrishna Raju) की मेडिकल जांच की जानी चाहिए। सर्वोच्‍च न्‍यायालय (Supreme Court) ने कहा कि राजू के चिकित्सीय परीक्षण की वीडियोग्राफी कराई जाए और इसकी रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में अदालत को भेजी जाए।

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि राजू (K Raghu Ramakrishna Raju) की मेडिकल जांच तीन डॉक्‍टरों का बोर्ड करेगा। इस मेडिकल बोर्ड की अध्यक्षता सेना के अस्पताल के प्रमुख करेंगे। सर्वोच्‍च अदालत ने कहा कि राजू (K Raghu Ramakrishna Raju) को 'वाई' श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जाए जैसा की पूर्व में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था। मालूम हो कि सांसद के रघु रामकृष्ण राजू (K Raghu Ramakrishna Raju) ने पिछले साल दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर करके अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई थी।

राजू (K Raghu Ramakrishna Raju) ने कहा था कि राज्य सरकार की आलोचना करने के चलते उन्‍हें धमकियां दी जा रही हैं। न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति बीआर गवई की अवकाशकालीन पीठ ने दो याचिकाओं पर सुनवाई की। इनमें से एक राजू की ओर से दाखिल की गई थी। इस याचिका में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जमानद नहीं देने के आदेश को चुनौती दी गई थी जबकि दूसरी याचिका राजू (K Raghu Ramakrishna Raju) के बेटे की ओर से दाखिल की गई थी। इसमें राजू की मेडिकल जांच निजी अस्‍पताल में कराने की मांग की गई थी।

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