SC ने चुनाव आयोग और मद्रास हाई कोर्ट विवाद में सुनाया फैसला, कहा- कोर्ट की थीं तल्ख प्रतिक्रियाएं

मद्रास हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की। विधानसभा चुनाव को लेकर मद्रास हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी से नाराज चुनाव आयोग की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हाईकोर्ट की प्रतिक्रियाएं तल्ख थीं।

By Pooja SinghEdited By: Publish:Thu, 06 May 2021 12:21 PM (IST) Updated:Thu, 06 May 2021 12:21 PM (IST)
SC ने चुनाव आयोग और मद्रास हाई कोर्ट विवाद में सुनाया फैसला, कहा- कोर्ट की थीं तल्ख प्रतिक्रियाएं
SC ने चुनाव आयोग और मद्रास हाई कोर्ट विवाद में सुनाया फैसला, कहा- कोर्ट की थीं तल्ख प्रतिक्रियाएं

नई दिल्ली, एएनआइ। मद्रास हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की। विधानसभा चुनाव को लेकर मद्रास हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी से नाराज चुनाव आयोग की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हाईकोर्ट की प्रतिक्रियाएं तल्ख थीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैसलों और बेंच की भाषा पर संयम रखना चाहिए था और संवेदनशील रहना चाहिए था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि चुनाव आयोग को ये निश्चित करना चाहिए कि आदेशों का पालन हो। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ की तरफ से यह कहा गया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा-मीडिया को रिपोर्टिंग करने से नहीं रोका जा सकता

साथ ही अपने फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट मीडिया को रिपोर्टिंग करने से नहीं रोक सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कभी-कभी हम कठोर हो जाते हैं, क्योंकि हम लोगों की भलाई चाहते हैं। लगातार आदेशों के बाद भी कार्रवाई न हो तो हाईकोर्ट को तकलीफ हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मद्रास हाईकोर्ट इस तरह की टिप्पणियों को अपने फैसले का हिस्सा नहीं बना सकती है।

मद्रास हाई कोर्ट की टिप्पणी पर चुनाव आयोग ने जताया था एतराज

बता दें कि इसी हफ्ते सोमवार को इस मामले में जब सुनवाई हुई तो चुनाव आयोग ने कहा था कि जब रैलियां हो रही थीं, तो स्थिति इतनी खराब नहीं थी इसलिए हमें हाईकोर्ट की टिप्पणी पर एतराज है।

जानें पूरा मामला

बता दें कि मद्रास हाईकोर्ट ने विधानसभा चुनावी रैलियों में कोरोना प्रोटोकॉल टूटने के बाद चुनाव आयोग पर बेहद सख्त टिप्पणियां करते हुए कोरोना का प्रसार करने के लिए जिम्मेदार ठहराया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है और आयोग के अधिकारियों पर 'हत्या का केस' चलना चाहिए। इस टिप्पणी के खिलाफ चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट गया था और कहा था कि इस टिप्पणी के बाद मीडिया हमें हत्यारा कह रहा है। आज चुनाव आयोग की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाया।

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