सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के जुर्म में 19 साल से जेल में बंद उम्रकैदी गगन सिंह को दी जमानत

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दलीलें सुनने के बाद अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता गगन सिंह यूपी प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938 और सीआरपीसी के प्रविधानों के मुताबिक समय पूर्व रिहाई के योग्य हो सकता है।

By Dhyanendra Singh ChauhanEdited By: Publish:Sat, 27 Feb 2021 07:29 PM (IST) Updated:Sat, 27 Feb 2021 07:29 PM (IST)
सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के जुर्म में 19 साल से जेल में बंद उम्रकैदी गगन सिंह को दी जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने उप्र सरकार से कैदी की समय पूर्व रिहाई पर विचार को कहा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के जुर्म में उम्र कैद काट रहे 19 साल से जेल में बंद कैदी गगन सिंह को जमानत दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह कैदी की समय पूर्व रिहाई पर विचार करे। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से तीन महीने में प्रक्रिया पूरी कर कोर्ट में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

ये आदेश न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर व दिनेश महेश्वरी की पीठ ने गगन सिंह की समय पूर्व रिहाई (प्रिमेच्योर रिलीज) की मांग याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए। इससे पहले कैदी की ओर से पेश वकील जितेंद्र सिंह ने कोर्ट से कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा मारू राम केस में तय व्यवस्था के मुताबिक 14 साल की सजा पूरी होने के बाद कैदी की समय पूर्व रिहाई पर राज्य सरकार को विचार करना चाहिए। गगन पिछले 19 सालों से सजा काट रहा है लेकिन सरकार ने उसकी समय पूर्व रिहाई के लिए आदेश नहीं किया। राज्य सरकार ने बिना कोई ठोस कारण बताए उसकी अर्जी ठुकरा दी जो उचित नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता गगन सिंह यूपी प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938 और सीआरपीसी के प्रविधानों के मुताबिक समय पूर्व रिहाई के योग्य हो सकता है। इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि इस बीच गगन सिंह जमानत पर रिहा किया जाएगा। जमानत की शर्तें संबंधित ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि की होंगी।

फिलहाल गगन सिंह आदर्श कारागार लखनऊ में बंद है। उसे निचली अदालत ने हत्या के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई थी लेकिन हाईकोर्ट ने फांसी की सजा उम्रकैद में तब्दील कर दी थी। याचिका में कहा गया कि गगन का जेल में आचरण अच्छा रहा है।

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