नवरूणा हत्याकांड में जांच पूरी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ को दिया तीन माह का और समय
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मुजफ्फरपुर के चर्चित नवरुणा अपहरण और हत्याकांड की जांच पूरी करने के लिए सीबीआइ को तीन महीने का समय और दे दिया है।
नई दिल्ली, जेएनएन। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मुजफ्फरपुर के चर्चित नवरुणा अपहरण और हत्याकांड की जांच पूरी करने के लिए सीबीआइ को तीन महीने का समय और दे दिया है। नवरुणा की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी। 2012 के इस केस में पहले बिहार पुलिस और फिर 2014 से सीबीआइ जांच कर रही है लेकिन अभी तक मामले की जांच पूरी नहीं हुई है। सोमवार को न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर, दिनेश महेश्वरी और संजीव खन्ना की पीठ ने जांच पूरी करने के लिए तीन महीने का समय और दिए जाने की सीबीआइ की मांग मान ली।
शीर्ष अदालत ने एजेंसी को जांच पूरी करने के लिए तीन महीने का समय और दे दिया। सीबीआइ ने अर्जी में और समय मांगते हुए कहा था कि उसने पोस्टर लगा कर घोषणा की थी कि इस मामले में जानकारी देने वाले को ईनाम दिया जाएगा। उसके जो रिस्पांस आये हैं उनकी जांच करनी है। इसके अलावा जो अस्थियां और कपड़े मिले थे उन्हें फारेंसिंक जांच के लिए भेजा गया था जिसकी रिपोर्ट आने पर जांच आगे बढ़ाई जाएगी।
मामले में याचितकाकर्ता अभिषेक रंजन कुमार का कहना है कि साल 2012 की घटना है और उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 25 नवंबर 2013 को मामले की जांच सीबीआइ को सौंपी थी। सीबीआइ ने 14 फरवरी 2014 को मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। इतने साल बीतने के बाद भी आजतक जांच पूरी नहीं हुई है। शायद यह दसवीं बार है जबकि जांच पूरी करने के लिए समय बढ़ाया गया है।
अभिषेक का कहना है कि जब 2014 से 2016 तक जांच पूरी नहीं हुई तब 2016 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की थी। मई 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने उस अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआइ को छह हफ्ते में जांच पूरी करने का आदेश दिया और अवमानना याचिका निपटा दी थी। नवरूणा का 18-19 सिंतबर की दरम्यानी रात अपहरण हो गया था बाद में उसके घर के पास से कंकाल पाया गया जिसे जांच एजेंसी ने नवरूणा का बताया था।