Air Pollution: सुप्रीम कोर्ट ने हटाई रोक, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक हो सकेगा निर्माण कार्य

वायु प्रदूषण मामले पर सुनवाई करते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण कार्य की अनुमति दे दी। इसके लिए कोर्ट ने समय सीमा निर्धारित की है

By Monika MinalEdited By: Publish:Mon, 09 Dec 2019 03:06 PM (IST) Updated:Mon, 09 Dec 2019 03:36 PM (IST)
Air Pollution: सुप्रीम कोर्ट ने हटाई रोक, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक हो सकेगा निर्माण कार्य
Air Pollution: सुप्रीम कोर्ट ने हटाई रोक, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक हो सकेगा निर्माण कार्य

नई दिल्‍ली (माला दीक्षित)। वायु प्रदूषण मामले पर सुनवाई करते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण कार्य की अनुमति दे दी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Pollution Control board) ने कोर्ट में आज अपनी रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट को देखने के बाद ही कोर्ट ने निर्माण कार्य पर लगी पूर्ण रोक को हटा दिया। कोर्ट ने इसके लिए समय सीमा निर्धारित की है। इसके अनुसार, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक निर्माण कार्य की इजाजत दी।

रिपोर्ट के अनुसार, निर्माण कार्य में थोड़ी सी ढील दी जा सकती है। साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि पिछले साल की तुलना में इस साल के दिसंबर माह में धुंध में कमी है। साथ ही कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और उत्‍तर प्रदेश से 11 दिसंबर तक पराली जलाने को लेकर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।

केंद्र सरकार ने IIT के सहयोग से विशेषज्ञों की एक कमेटी गठित करने की पेशकश की। यह कमेटी इस बात पर विचार करेगी कौन से तकनीक या टावर को लगाने के बाद प्रदूषण से बचाव किया जा सकता है। साथ ही केंद्र सरकार ने दिल्‍ली एनसीआर समेत पंजाब, उत्‍तर प्रदेश आदि राज्‍यों से कहा है कि हर राज्‍य से पर्यावरण सचिव इस कमेटी में शामिल हो सकते हैं।

दिल्‍ली सरकार की ओर से हलफनामा दाखिल की गई। कोर्ट में दिल्‍ली सरकार ने कहा, ‘हम तैयार हैं और अपने तमाम पायलट प्रोजेक्‍ट में स्‍मॉग टावर लगाएंगे।’  

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