आइपीएस कैडर नियमों के प्रविधान को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय पुलिस सेवा (कैडर) नियमों के एक प्रविधान को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। इस प्रविधान के तहत भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) कैडर के स्थानांतरण और प्रतिनियुक्ति के मामले में केंद्र को राज्यों के फैसले रद करने का अधिकार है।

By Arun kumar SinghEdited By: Publish:Mon, 01 Mar 2021 09:41 PM (IST) Updated:Mon, 01 Mar 2021 09:41 PM (IST)
आइपीएस कैडर नियमों के प्रविधान को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज
भारतीय पुलिस सेवा (कैडर) नियमों के एक प्रविधान को चुनौती

 नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय पुलिस सेवा (कैडर) नियमों के एक प्रविधान को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। इस प्रविधान के तहत भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) कैडर के स्थानांतरण और प्रतिनियुक्ति के मामले में केंद्र को राज्यों के फैसले रद करने का अधिकार है। जस्टिस एल. नागेश्वर राव और जस्टिस एस. रविंद्र भट की पीठ ने अधिवक्ता अबु सोहेल द्वारा दाखिल याचिका खारिज कर दी। 

इस प्रविधान के तहत राज्य के फैसले पर केंद्र का निर्णय होता है प्रभावी

याचिका में भारतीय पुलिस सेवा (कैडर) नियमों, 1954 के नियम 6(1) को रद करने की मांग की गई थी क्योंकि यह संविधान का उल्लंघन करती है। याचिका के मुताबिक, ऐसे कई वाकये हुए हैं जब इस नियम को मनमाने तरीके से लागू करने पर केंद्र और राज्य सरकारें आमने-सामने आ गईं। याचिका के अनुसार, नियम 6(1) संविधान निर्माताओं की केंद्र और राज्यों के बीच सामंजस्य स्थापित करने और केंद्र-राज्यों संबंधों की भावना को बढ़ावा देने की मंशा के प्रतिकूल है। जबकि एक कल्याणकारी राज्य में व्यवस्था बनाने के लिए यह एक सर्वोच्च आवश्यकता है।

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