सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की यूपी में 16 अगस्त को होने वाली खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा पर रोक की मांग

कोरोना महामारी को देखते हुए परीक्षा टाल दी जानी चाहिए क्योंकि कोरोना के चलते लोग परीक्षा देने नहीं पहुंच पाएंगे।

By Bhupendra SinghEdited By: Publish:Fri, 14 Aug 2020 09:45 PM (IST) Updated:Fri, 14 Aug 2020 09:45 PM (IST)
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की यूपी में 16 अगस्त को होने वाली खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा पर रोक की मांग
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की यूपी में 16 अगस्त को होने वाली खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा पर रोक की मांग

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश मे 16 अगस्त को होने वाली खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा का रास्ता साफ है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को परीक्षा पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी।

16 अगस्त को होगी खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा

यह मामला उत्तर प्रदेश में 16 अगस्त को होने वाली खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा का है। 457 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा होनी है।

हाईकोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है याचिका

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, हेमंत गुप्ता और एस रविन्द्र भट्ट की पीठ ने शुक्रवार को यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के वकील श्रीश मिश्रा की दलीलें सुनने के बाद याचिका खारिज करते हुए अपने आदेश मे कहा कि उन्हें बताया गया है ऐसी एक याचिका हाईकोर्ट खारिज कर चुका है और उस याचिका में यही सारे बिन्दु उठाए गए थे जो इसमे उठाए गए है। धमेन्द्र कुमार सिंह ने याचिका दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से परीक्षा पर रोक लगाने की मांग की थी।

कोरोना महामारी के चलते परीक्षा टाल दी जानी चाहिए

इससे पहले धर्मेन्द्र कुमार के वकील ने याचिका पर बहस करते हुए कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए परीक्षा टाल दी जानी चाहिए क्योंकि कोरोना के चलते लोग परीक्षा देने नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरी ओर से यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से पेश वकील श्रीश मिश्रा ने कहा कि कोरोना के बारे मे जारी सारे दिशानिर्देशों का पालन किया गया है और सारी बातों को ध्यान मे रखते हुए ही 18 जिलों मे परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। परीक्षा का पूरा इंतजाम हो चुका है उस पर रोक नहीं लगनी चाहिए। मिश्रा ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट में भी इसी तरह की याचिका दाखिल की गई थी और हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी।

chat bot
आपका साथी