ममता के पैर में चोट के मामले में सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इन्कार, कलकत्ता हाई कोर्ट जाने को कहा
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस बात की छूट दे दी है कि वह अर्जी वापस ले सकता है और कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। पिछले महीने नंदीग्राम में ममता के पैर में चोट लगी थी।
कोलकाता, राज्य ब्यूरो। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई से इन्कार कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पैर में 10 मार्च को लगी चोट की घटना की सीबीआइ से जांच कराई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कलकत्ता हाई कोर्ट जाने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस बात की छूट दे दी है कि वह अर्जी वापस ले सकता है और कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। गौरतलब है कि गत 10 मार्च को नंदीग्राम में ममता के पैर में चोट लगी थी। इसके कुछ घंटे पहले ही ममता ने अपना नामांकन दाखिल किया था। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर याचिकाकर्ता शुभम अवस्थी और दो अन्य ने कहा था कि किसी संवैधानिक पद पर बैठे शख्स पर हुए हमले की सीबीआइ जैसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से छानबीन कराई जानी चाहिए। जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए ताकि जनता का विश्वास बना रहे।