SC ने कहा- मेडिकल कॉलेजों में 50% ओबीसी आरक्षण के मामले की सुनवाई करे मद्रास हाईकोर्ट

सुप्रीम कोर्ट में आज तमिलनाडु में मेडिकल कॉलेजों में 50% ओबीसी आरक्षण के मामले पर सुनवाई हुई।

By Shashank PandeyEdited By: Publish:Mon, 13 Jul 2020 02:46 PM (IST) Updated:Mon, 13 Jul 2020 02:54 PM (IST)
SC ने कहा- मेडिकल कॉलेजों में 50% ओबीसी आरक्षण के मामले की सुनवाई करे मद्रास हाईकोर्ट
SC ने कहा- मेडिकल कॉलेजों में 50% ओबीसी आरक्षण के मामले की सुनवाई करे मद्रास हाईकोर्ट

नई दिल्ली, एएनआइ। सुप्रीम कोर्ट में आज तमिलनाडु में मेडिकल कॉलेजों में 50% ओबीसी आरक्षण के मामले पर सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय(सुप्रीम कोर्ट) ने मद्रास उच्च न्यायालय(हाईकोर्ट) को तमिलनाडु में मेडिकल कॉलेजों के अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) में राज्य द्वारा साझा सीटों पर ओबीसी छात्रों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की मांग करने वाली याचिकाओं पर फैसला लेने के लिए कहा है।

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि सलोनी कुमारी का मामला केंद्रीय कानून के संदर्भ में 27 प्रतिशत ओबीसी कोटा देने के संबंध में लंबित है। कोर्ट ने कहा कि राज्य कानून के आधार पर तमिलनाडु में ओबीसी के लिए 50 प्रतिशत कोटा देने के निर्णय पर मद्रास उच्च न्यायालय के लिए बाधा के रूप में कार्य नहीं किया जा सकता है। पीठ ने उच्च न्यायालय से योग्यता के आधार पर मामला तय करने को कहा कि वह सलोनी कुमारी मामले के लंबित होने से विशिष्ट मामलों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

शीर्ष अदालत चिकित्सा और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में AIQ को राज्य द्वारा आत्मसमर्पण करने वाली सीटों पर प्रवेश में ओबीसी श्रेणी से संबंधित छात्रों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण को लागू नहीं करने के खिलाफ तमिलनाडु सरकार सहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। 

तमिलनाडु सरकार ने मेडिकल कॉलेजों के प्रवेश में ओबीसी छात्रों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण के कार्यान्वयन के लिए अपनी दलील रखने की मद्रास उच्च न्यायालय के 22 जून के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

राज्य सरकार ने अपनी याचिका में कहा कि सीटों के आवंटन की प्रक्रिया वर्तमान में काउंसलिंग के दूसरे दौर में होने के बाद चल रही है और आग्रह किया कि संबंधित शैक्षणिक वर्ष के लिए तत्काल आरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है। दलील में कहा गया कि शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 के लिए मेडिकल सीटों का आवंटन पहले से ही चल रहा है और 16 जून, 2020 को काउंसलिंग के दूसरे दौर के परिणाम घोषित किए गए।उम्मीदवार आवंटित संस्थान/ कॉलेज को रिपोर्ट करने की प्रक्रिया में हैं। 

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