Supreme Court: दुष्कर्म के आरोपी से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- क्या पीड़िता से करोगे शादी, जानें- पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दुष्कर्म के आरोपी से पूछा कि क्या वह पीड़िता से शादी करने को तैयार है? आरोपी अधिकारी ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।

By Sanjeev TiwariEdited By: Publish:Mon, 01 Mar 2021 06:04 PM (IST) Updated:Mon, 01 Mar 2021 10:45 PM (IST)
Supreme Court: दुष्कर्म के आरोपी से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- क्या पीड़िता से करोगे शादी, जानें- पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सुनवाई (फाइल फोटो)

नई दिल्ली, एएनआई। दुष्कर्म आरोपित से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि क्या वह पीड़िता से विवाह करना चाहता है। लेकिन जब कोर्ट को बताया गया कि वह पहले शादीशुदा है तो शीर्ष अदालत ने संबंधित अदालत में नियमित जमानत अर्जी दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने उसे चार सप्ताह के लिए गिरफ्तारी से संरक्षण भी दे दिया।

महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी में टेक्नीशियन के पद पर तैनात आरोपित ने बांबे हाई कोर्ट द्वारा अपनी जमानत खारिज किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस जस्टिस एसए बोपन्ना और जस्टिस वी. रामासुब्रह्मण्यन की पीठ ने उससे सवाल किया कि क्या वह पीडि़ता से शादी करना चाहता है। यदि वह शादी को राजी हो तो पीठ उसकी अर्जी पर विचार करे नहीं तो उसे जेल जाना होगा। पीठ ने यह भी कहा कि हम शादी के लिए बाध्य नहीं कर रहे हैं।

Supreme Court asks a Maharashtra government employee, accused of raping a woman on the false promise of marriage, as to whether he can marry the victim, and directed the authorities not to arrest him for four-weeks.

— ANI (@ANI) March 1, 2021

याचिकाकर्ता को 4 हफ्ते तक गिरफ्तारी से राहत 

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता एक नियमित बेंच में जाने के लिए स्वतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच में सीजेआई बोबड़े के अलावा जस्टिस ए एस बोपन्ना, वी रामासुब्रमण्यन भी शामिल थे। बेंच ने याचिकाकर्ता को 4 हफ्ते तक गिरफ्तारी से राहत भी दी है। दरअसल, 2019 में आरोपी के खिलाफ नाबालिग से दुष्कर्म का मामला और पॉक्सो एक्ट के तहते केस दर्ज किया गया था।

आरोपी को सेशन कोर्ट से मिली थी अग्रिम जमानत

मामले में आरोपी को सेशन कोर्ट से अग्रिम जमानत मिली थी, लेकिन हाई कोर्ट से जमानत नही मिली, तब मामला सुप्रीम कोर्ट आया था। कोर्ट ने कहा कि अगर वह शादी करना चाहता है तो इसकी जानकारी दे। बाद में याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को जानकारी दी कि शादी करना संभव नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता पहले से शादीशुदा है। वकील ने कोर्ट से यह भी कहा कि पहले याचिकाकर्ता लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन उसने इनकार कर दिया था।

जानें- क्या है मामला

23 साल के सुभाष चवण पर साल 2014-15 में एक 16 साल की लड़की से दुष्कर्म का आरोप है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी साफ किया कि वह याचिकाकर्ता पर शादी के लिए दबाव नहीं डाल रहा है। दुष्कर्म के आरोपी से कोर्ट ने पूछा कि क्या तुम शादी करना चाहते हो। हम दबाव नही डाल रहे। दरअसल आरोपी ने वादा किया था कि लड़की बालिग हो जाएगी तो शादी कर लेगा, पर किया नही और केस दर्ज हुआ था।

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