लाल बहादुर शास्त्री की मौत से जुड़े दस्तावेजों पर फैसला लें पीएम : केंद्रीय सूचना आयोग

केंद्रीय सूचना आयोग ने एक आरटीआइ के आवेदन पर प्रधानमंत्री कार्यालय, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों को यह निर्देश जारी किया है।

By Arun Kumar SinghEdited By: Publish:Mon, 24 Sep 2018 11:17 PM (IST) Updated:Mon, 24 Sep 2018 11:44 PM (IST)
लाल बहादुर शास्त्री की मौत से जुड़े दस्तावेजों पर फैसला लें पीएम : केंद्रीय सूचना आयोग
लाल बहादुर शास्त्री की मौत से जुड़े दस्तावेजों पर फैसला लें पीएम : केंद्रीय सूचना आयोग

नई दिल्ली, प्रेट्र। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की मौत से जुड़े सारे दस्तावेज प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के सामने रखे जाएं, ताकि वे इनको सार्वजनिक करने पर निर्णय ले सकें। यह आदेश केंद्रीय सूचना आयोग ने सोमवार को दिया।

बता दें कि उनका निधन तत्कालीन सोवियत संघ के ताशकंद में 11 जनवरी, 1966 को हुआ था। वैसे तो उनकी मृत्यु कथित रूप से दिल का दौरा पड़ने से हुई थी, लेकिन विदेशी धरती पर उनकी मौत से जुड़ी परिस्थितियों पर सवाल खड़े होते रहे।

आयोग ने एक आरटीआइ (सूचना का अधिकार) आवेदन पर प्रधानमंत्री कार्यालय, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों को यह निर्देश जारी किया है। आरटीआइ अर्जी के जरिये यह जानकारी मांगी गई है कि क्या शास्त्री का पोस्टमॉर्टम किया गया था?

सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलू ने कहा कि आयोग सभी तथाकथित गोपनीय कागजातों को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सामने रखने का निर्देश देता है।

यह सिफारिश लोगों के जानने के मौलिक अधिकार और रिकार्ड को सार्वजनिक करने की उनकी मांग पर विचार करते हुए की जा रही है। आयोग ने यह भी कहा है कि दस्तावेज सार्वजनिक करने के लिए सूचना अधिकारी, विशेषज्ञ समिति या अन्य प्रक्रिया की मदद ले सकते हैं, ताकि रहस्य से पर्दा उठ सके।

उन्होंने आश्चर्य जताया कि जनता पार्टी सरकार की ओर से शास्त्री की मौत की जांच के लिए बनाई गई राजनारायण समिति से जुड़ा कोई रिकार्ड राज्यसभा के पास नहीं है। सूचना आयुक्त के अनुसार, संसद के संवैधानिक प्राधिकारी इसकी जांच करें या समिति के रिकार्ड हासिल करें।

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