मेडिकल कॉलेजों के सत्यापन में एआइ के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट सहमत
शीर्ष अदालत ने इंफोसिस के सह-संस्थापक और गैर-कार्यकारी चेयरमैन नंदन नीलेकणि को इस बारे में जल्द से जल्द ठोस सुझाव देने के लिए कहा है।
नई दिल्ली, आइएएनएस। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआइ) द्वारा मेडिकल कॉलेजों के सत्यापन की प्रक्रिया में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआइ) के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया है।
शीर्ष अदालत ने इंफोसिस के सह-संस्थापक और गैर-कार्यकारी चेयरमैन नंदन नीलेकणि को इस बारे में जल्द से जल्द ठोस सुझाव देने के लिए कहा है। जस्टिस एसए बोब्दे और जस्टिस एल. नागेश्वर राव की पीठ ने शुक्रवार को देश में चिकित्सा शिक्षा में एआइ की मदद से सुधार के न्यायमित्र और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के सुझावों को स्वीकार कर लिया।
सिब्बल ने अदालत को बताया कि नंदन नीलेकणि कंप्यूटर नेटवर्क आधारित ऐसा तकनीकि समाधान विकसित करने में अदालत की मदद कर सकते हैं जिसमें एआइ समाहित हो। इस पर अदालत ने कहा कि एक उचित तंत्र विकसित करने के लिए नीलेकणि विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों की मदद भी ले सकते हैं।