प्राचीन स्मारकों के संरक्षण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, यूपी सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी (Fatehpur Sikri) स्थित प्राचीन स्मारकों के संरक्षण को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई को राजी हो गया है। शीर्ष कोर्ट (Supreme Court) ने याचिका पर केंद्र और अन्य से जवाब मांगा है।

By Krishna Bihari SinghEdited By: Publish:Sun, 17 Jan 2021 06:37 PM (IST) Updated:Sun, 17 Jan 2021 06:37 PM (IST)
प्राचीन स्मारकों के संरक्षण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, यूपी सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट फतेहपुर सीकरी स्थित प्राचीन स्मारकों के संरक्षण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई को राजी हो गया है।

नई दिल्‍ली, पीटीआइ। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी (Fatehpur Sikri) स्थित प्राचीन स्मारकों के संरक्षण को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई को राजी हो गया है। शीर्ष कोर्ट (Supreme Court) ने इस याचिका पर केंद्र और अन्य से जवाब मांगा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि फतेहपुर सीकरी (Fatehpur Sikri) में प्राचीन स्मारकों के संरक्षण के लिए अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं।

याचिका में शीर्ष कोर्ट (Supreme Court) से प्राचीन शहर के समन्वित विकास के लिए योजना लागू करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है। न्यायमूर्ति एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) और अन्य को नोटिस जारी कर याचिका पर उनका जवाब मांगा। याचिका में कहा गया है कि अधिकारी फतेहपुर सीकरी (Fatehpur Sikri) में अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर लगाम कसने में विफल रहे हैं।

पीठ में न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना (Justice AS Bopanna) और न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन (Justice V Ramasubramanian) भी शामिल थे। पीठ ने पिछले हफ्ते 'नोटिस जारी किया जाए' का आदेश पारित किया। याचिका में कहा गया है कि फतेहपुर सीकरी (Fatehpur Sikri) के आसपास कई स्मारक हैं जिनका संरक्षण और देखभाल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जिम्मे है। फतेहपुर सीकरी के रहनेवाले अमरनाथ पाराशर ने याचिका दायर कर कहा कि शीर्ष कोर्ट (Supreme Court) ने पहले आदेश पारित किया था।

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिया था कि प्राचीन शहर और स्मारकों के संरक्षण के लिए कदम उठाए जाएं। इसके बावजूद कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया। अमरनाथ पाराशर (Amarnath Parashar) ने याचिका में कहा है कि विभिन्न एजेंसियों के समन्वय के अभाव में प्राचीन स्मारकों का बेहतर रखरखाव नहीं हो रहा है। यहां तक कि फतेहपुर सीकरी (Fatehpur Sikri) के निवासियों के लिए बुनियादी ढांचे के विकास में भी आगरा विकास प्राधिकरण विफल रहा।

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