जस्टिस अकील कुरैशी की नियुक्ति मामले की सुनवाई 4 नवंबर तक स्थगित
सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस अकील कुरैशी की नियुक्ति में होने वाली देरी से संबंधित चार याचिकाओं पर सुनवाई को 4 नवंबर तक स्थगित कर दिया।
नई दिल्ली, एएनआइ। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को त्रिपुरा हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के तौर पर बम्बई हाईकोर्ट के जस्टिस अकील कुरैशी (Justice Akil Qureshi) को त्रिपुरा हाईकोर्ट (Tripura High Court) की नियुक्ति में होने वाली देरी से संबंधित चार याचिकाओं पर सुनवाई को 4 नवंबर तक स्थगित कर दिया।
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई (Ranjan Gogoi) की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने 10 मई को जस्टिस अकील कुरैशी के लिए यह सिफारिश की थी। उन्होंने कहा था, ' जस्टिस अकील कुरैशी गुजरात हाई कोर्ट के सीनियर जस्टिस हैं और अभी बांबे हाई कोर्ट में हैं। कोलेजियम के अनुसार, जस्टिस कुरैशी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर उपयुक्त हैं।'
लेकिन केंद्र की ओर से जारी आदेश के अनुसार, 5 सितंबर को इस फैसले में बदलाव किया गया और मध्य प्रदेश की जगह त्रिपुरा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर नियुक्ति की पेशकश की गई। लेकिन अभी तक इसपर फैसला नहीं लिया गया है।
वहीं, जस्टिस अकील कुरैशी की नियुक्ति पर हो रही देरी को लेकर गुजरात हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका में कहा गया कि केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया है कि वह बांबे हाई कोर्ट के जस्टिस अकील कुरैशी को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किए जाने की कॉलेजियम की सिफारिश पर अमल करे।
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