क्रूज शिप ड्रग्स मामला: दो आरोपितों को मिली जमानत, आर्यन की याचिका पर सुनवाई आज
ड्रग्स मामले में 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किए गए शाह रुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका का एजेंसी ने विरोध किया वहीं दो आरोपितों मनीष राजगरिया और अविन साहू को जमानत दे दी। NCB ने कहा कि आर्यन की जमानत जांच को पटरी से उतार सकती है।
मुंबई, प्रेट्र। विशेष NDPS अदालत ने मंगलवार को क्रूज पोत ड्रग्स मामले में गिरफ्तार दो लोगों को जमानत दे दी। बालीवुड अभिनेता शाह रुख खान के पुत्र आर्यन खान भी इस मामले में एक आरोपित हैं। आर्यन की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई की जाएगी। वहीं NCB ने क्रूज ड्रग्स मामले में आज पूछताछ के लिए प्रभाकर सैल (Prabhakar Sail) को समन भेजा है।
बता दें कि मनीष राजगरिया (Manish Rajgaria) और अविन साहू (Avin Sahu) इस हाई प्रोफाइल मामले में जमानत पाने वाले पहले आरोपित बने। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने दावा किया था कि दोनों क्रूज पोत पर मेहमानों में शामिल थे, जहां दो अक्टूबर को नशीले पदार्थ बरामद किए गए थे। NCB ने इस मामले में आर्यन खान समेत 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। विशेष अदालत ने इससे पहले आर्यन और दो अन्य की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।
आर्यन की जमानत जांच को पटरी से उतार सकती है- NCB
नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने बांबे हाई कोर्ट में दिए गए अपने हलफनामे में आर्यन खान का संबंध अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स सिंडीकेट से बताते हुए उनकी जमानत का विरोध किया। एनसीबी ने तर्क दिया कि आर्यन को जमानत दिया जाना इस मामले की जांच को पटरी से उतार सकता है। दूसरी तरफ, जमानत पर बहस करते हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि आर्यन अभी युवा हैं। उन्हें जेल के बजाय पुनर्वास केंद्र भेजा जाना चाहिए।
आर्यन की जमानत याचिकाएं मजिस्ट्रेट कोर्ट एवं सत्र न्यायालय में खारिज हो चुकी हैं। एनसीबी अब तक आर्यन के मोबाइल चैट के आधार पर ही उनकी जमानत का विरोध करती आ रही है और कह रही है कि वे अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडीकेट से संबंध रखते हैं। उन पर साजिश में शामिल होने की धाराएं भी लगाई गई हैं। एनसीबी ने कहा कि आर्यन प्रभावशाली व्यक्ति हैं और जमानत पर रिहा होने पर साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। एनसीबी के अनुसार, आर्यन विदेश में उन लोगों के संपर्क में थे, जो अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडीकेट का हिस्सा थे।