मैसुरु महाराजा के करीबी को ठगने वाले की 117 करोड़ की संपत्तियां जब्त

ईडी ने आरोपित की कर्नाटक व केरल में स्थित संपत्तियों पर की कार्रवाई।

By Nitin AroraEdited By: Publish:Thu, 21 Nov 2019 07:58 AM (IST) Updated:Thu, 21 Nov 2019 08:02 AM (IST)
मैसुरु महाराजा के करीबी को ठगने वाले की 117 करोड़ की संपत्तियां जब्त
मैसुरु महाराजा के करीबी को ठगने वाले की 117 करोड़ की संपत्तियां जब्त

नई दिल्ली, प्रेट्र। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मैसुरु के महाराजा के करीबी रहे ब्रिटिश टैक्सीडर्मिस्ट से ठगी करने के आरोपित की 117 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की हैं। टैक्सीडर्मिस्ट उस व्यक्ति को कहा जाता है जो मृत जीवों की खाल से उसकी जीवंत प्रतिकृति तैयार करता है। मनी लांड्रिंग निरोधक कानून के तहत यह कार्रवाई की गई। ईडी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

एजेंसी ने बताया कि कर्नाटक के मैसुरु निवासी आरोपित अश्व प्रशिक्षक माइकल एफ. ईश्वर के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत कार्रवाई का आदेश जारी हुआ था। कार्रवाई के दौरान 70 बहुमूल्य ट्रॉफी के अलावा शीशम के फर्नीचर, मैसुरु के हैदर अली रोड (अब्बा रोड) स्थित एक घर और केरल के वायनाड स्थित कॉफी का बाग शामिल है। जब्त संपत्तियों की कुल कीमत 117.87 करोड़ रुपये है।

एजेंसी ने बताया कि भारत में रहने वाले दिवंगत टैक्सीडर्मिस्ट एडविन जॉबर्ट वान इनगेन के साथ कथित तौर पर ईश्वर ने धोखाधड़ी की थी। ईश्वर ने अपने पक्ष में फर्जी वसीयत तैयार करके उन संपत्तियों पर कब्जा जमा लिया था, जिन्हें मैसुरु के महाराजा ने इनगेन को बतौर उपहार दिए थे। ईडी ने धोखाधड़ी के इस मामले में बेंगलुरु पुलिस की तरफ से 2013 में दाखिल आरोप पत्र के आधार पर मामले की जांच अपने जिम्मे ले ली थी। पूर्व में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीआइडी इस मामले की जांच कर रहा था।

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