सेबी ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए दोहरी मंजूरी प्रणाली का रखा प्रस्ताव
सेबी ने महत्वपूर्ण कदम के तहत स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को आंशिक निवेशकों के अधिसंख्य हिस्से द्वारा अनुमोदित करने की सलाह दी है। इनमें आंशिक शेयरधारक उन्हें माना जाएगा जो प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप का हिस्सा नहीं होंगे।
नई दिल्ली, प्रेट्र। स्वतंत्र निदेशकों के लिए नियामकीय ढांचे को मजबूती देने के उद्देश्य से सेबी (Securities and Exchange Board of India) ने सोमवार को उनकी नियुक्ति और निकाले जाने में दोहरे अनुमोदन का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही उनके सभी इस्तीफा पत्र भी सार्वजनिक करने का प्रस्ताव है। सेबी (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) ने महत्वपूर्ण कदम के तहत स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को 'आंशिक निवेशकों के अधिसंख्य हिस्से' द्वारा अनुमोदित करने की सलाह दी है। इनमें आंशिक शेयरधारक उन्हें माना जाएगा जो प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप का हिस्सा नहीं होंगे।
पूंजी बाजार नियामक ने कंपनियों द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति और निकाले जाने में छोटे निवेशकों की राय का वजन बढ़ाने के लिए एक सलाह पत्र जारी किया। इसके तहत सेबी ने स्वतंत्र निदेशकों को लाभ-आधारित कमीशन की जगह पांच वर्षों के लिए शेयर जारी करने का भी प्रस्ताव रखा है। नियामक के अन्य प्रस्तावों में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति पात्रता को विस्तार देने और उन्हें नामित करने की प्रक्रिया की पारदर्शिता बढ़ाने संबंधी नियम मजबूत करना भी शामिल हैं। सेबी का मानना है कि स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की मौजूदा प्रक्रिया प्रमोटर्स की पसंद से प्रभावित हो सकती है।