'जागरण' नाम का दुरुपयोग करने वाले ऐप, चैनल्स और सोशल मीडिया पेजेज के खिलाफ साकेत कोर्ट का नोटिस

साकेत कोर्ट ने जागरण प्रकाशन लिमिटेड और उसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जागरण न्यू मीडिया में प्रयोग किए जाने वाले जागरण शब्द का दुरुपयोग करने वाले के खिलाफ नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने लगभग 32 मोबाइल एप्लिकेशंस 27 यूट्यूब चैनल्स और 15 फेसबुक पेज के खिलाफ निषेधाज्ञा आदेश जारी किया है।

By Arun Kumar SinghEdited By: Publish:Sat, 17 Apr 2021 03:29 PM (IST) Updated:Sun, 18 Apr 2021 01:13 PM (IST)
'जागरण' नाम का दुरुपयोग करने वाले ऐप, चैनल्स और सोशल मीडिया पेजेज के खिलाफ साकेत कोर्ट का नोटिस
जागरण प्रकाशन लिमिटेड और उसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जागरण न्यू मीडिया

नई दिल्ली, जेएनएन। साकेत कोर्ट ने जागरण प्रकाशन लिमिटेड और उसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जागरण न्यू मीडिया में प्रयोग किए जाने वाले 'जागरण' शब्द का दुरुपयोग करने वाले ऐप, चैनल्स और सोशल मीडिया पेजेज के खिलाफ नोटिस जारी किया है। कंपनी के वकील जीवेश मेहता पार्टनर मेवेन लीगल एलएलपी ने बताया कि कोर्ट ने लगभग 32 मोबाइल एप्लिकेशंस, 27 यूट्यूब चैनल्स और 15 फेसबुक पेज के खिलाफ निषेधाज्ञा आदेश जारी किया है। ये संगठन समान नाम और न्यूज कंटेट के आधार पर जागरण ई-पेपर, यूटयूब चैनल्स और फेसबुक पेेजेज के साथ जागरण प्रकाशन लिमिटेड (JPL) की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स (IPR) का उल्लंघन कर रहे थे।

 अदालत ने जागरण प्रकाशन लिमिटेड को समाचार पत्र में आदेश प्रकाशित करने की भी अनुमति दी है, ताकि इन नाम का दुरुपयोग करने वाले अज्ञात उल्लंघनकर्ताओं को प्रकाशन के माध्यम से जानकारी दी जा सके। इस तरह के प्रकाशन से आम जनता और उद्योग को भी सतर्कता का एहसास होगा और जागरण नाम के उल्लंघन पर लगाम लगेगी।

 गौरतलब है कि पिछले दिनों 'जागरण' नाम से मिलते-जुलते काफी संख्या में मोबाइल एप्लिकेशंस, यूट्यूब चैनल्स और फेसबुक पेजेज सामने आए हैं, जो इस नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। जबकि न्यूज की दुनिया में 'जागरण' एक प्रतिष्ठित ब्रांड है। जागरण प्रकाशन लिमिटेड और उसके ऑनलाइन प्लेटफार्म ‘जागरण न्यू मीडिया’ ने ऐसे ऐप, चैनल्स और सोशल मीडिया पेजेज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। 

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