ऑनलाइन स्वास्थ्य सेवा देने वालों को नियमों के दायरे में लाने की तैयारी

ऑनलाइन स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वालों को विनियमित करने के लिए समयबद्ध कार्य योजना को लागू करने के निर्देश। संबंधित राज्यों के गृह विभागों से सिविल आपराधिक साइबर या अन्य कानूनों के उल्लंघन के नजरिये से भी इनकी जांच करने की सलाह दी है।

By Nitin AroraEdited By: Publish:Thu, 28 Jan 2021 09:25 AM (IST) Updated:Thu, 28 Jan 2021 09:25 AM (IST)
ऑनलाइन स्वास्थ्य सेवा देने वालों को नियमों के दायरे में लाने की तैयारी
ऑनलाइन स्वास्थ्य सेवा देने वालों को नियमों के दायरे में लाने की तैयारी

नई दिल्ली, प्रेट्र। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कहा है कि वे ऑनलाइन स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वालों को विनियमित करने के लिए समयबद्ध कार्य योजना को लागू करें। ये न तो इसकी विस्तार से जानकारी देते हैं कि किसकी तरफ से सेवा दे रहे हैं, न ही अपने रजिस्ट्रेशन की जानकारी ही देते हैं। साथ ही न्यूनतम मानकों का भी पालन नहीं करते।

इसके साथ ही मंत्रालय ने संबंधित राज्यों के गृह विभागों से सिविल, आपराधिक, साइबर या अन्य कानूनों के उल्लंघन के नजरिये से भी इनकी जांच करने की सलाह दी है।

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने 19 जनवरी को इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पत्र लिखा था। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के पिछले साल अगस्त में दिए आदेश का भी उल्लेख किया है, जिसमें अदालत ने दिल्ली में अवैध रूप से ऑनलाइन स्वास्थ सेवाएं प्रदान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।

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